
Chhattisgarh News: बिलासपुर-उत्तरी बाईपास के प्रस्तावित फोरलेन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने संबंधित जमीनों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने एनएच-130 के बिलासपुर-उत्तरी बापास के एलाइनमेंट में आने वाली 8 ग्राम पंचायतों के 644 खसरों में जमीन के अंतरण, बटांकन, व्यपवर्तन, खरीदी-बिक्री और नए निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है।
यह रोक अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक अधिसूचना जारी होने तक प्रभावी रहेगी। ( Bilaspur News ) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से कलेक्टर को पत्र भेजकर प्रस्तावित परियोजना के एलाइनमेंट में आने वाली जमीनों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। प्रशासन को आशंका थी कि अधिग्रहण की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित जमीनों की अवैध या अनधिकृत खरीदी-बिक्री बढ़ सकती है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल के आदेश के अनुसार बिलासपुर और बेलतरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ढेका, दोमुहानी, रमतला, सेंदरी, मोपका, बिजौर, नगोई और बिरकोना के एलाइनमेंट में शामिल खसरों और उनके सभी बटांकन व अंशभाग पर रोक रहेगी। इन जमीनों पर नए निर्माण की अनुमति भी नहीं होगी।
प्रशासन के मुताबिक अधिग्रहण के अधीन जमीन का छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटवारा या खरीदी-बिक्री होने से अधिग्रहण की लागत बढऩे के साथ मूल भू-स्वामियों के बजाय बिचौलियों और भू-माफिया को फायदा होने की आशंका रहती है। साथ ही विवाद और न्यायालयीन मामलों की संख्या बढऩे से सार्वजनिक परियोजनाओं में देरी होती है।