CG High Court: कोर्ट ने शुक्रवार को जिला अस्पताल में युवती का अबॉर्शन कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखने को भी कहा है।
CG High Court: रेप पीडि़ता युवती के हाईकोर्ट ने अबॉर्शन की स्वीकृति दे दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को जिला अस्पताल में युवती का अबॉर्शन कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखने को भी कहा है।
उल्लेखनीय है कि रेप पीड़िता ने 23 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अबॉर्शन की अनुमति मांगी थी। 24 को अवकाश पर भी विशेष बेंच ने सुनवाई कर कलेक्टर को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया गया कि अबॉर्शन किया जा सकता है।
युवती 21-22 सप्ताह (लगभग 5 माह) की गर्भवती है। उसने पहले युवती ने इसके लिए डॉक्टरों से राय ली, लेकिन उन्होंने मेडिको लीगल केस बताकर अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।