बिलासपुर

CG High Court: संगीता केतन शाह को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

CG High Court: एक करोड़ के बदले 55 लाख 10 हजार वह अपने अन्य संस्थान के नाम पर प्राप्त कर चुका है। जमीन में जाने पर्याप्त रास्ता भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश से दिया गया है।

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Apr 23, 2025

CG HighCourt: बिलासपुर हाईकोर्ट ने धारा 420 के मामले में आरोपी संगीता केतन शाह की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर सुपेला थाने में की गई शिकायत को सही नहीं पाया। इस आधार पर शाह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। विशाल केजरीवाल ने 7 अप्रैल को संगीता के खिलाफ पुलगांव थाना में धारा 420 के तहत मामला पंजीबद्ध कराया था। 9 अप्रैल को दुर्ग कोर्ट ने शाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

शाह के वकील बीपी सिंह ने बताया कि इस प्रकरण के प्रार्थी विशाल केजरीवाल तीन साल तक पॉवर ऑफ अटॉर्नी लेकर भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सके। उल्टे एक करोड़ के बदले 55 लाख 10 हजार वह अपने अन्य संस्थान के नाम पर प्राप्त कर चुका है। जमीन में जाने पर्याप्त रास्ता भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश से दिया गया है। इस बात को छिपा कर उसने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके साथ ही संगीता केतन शाह ने उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द करने धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका प्रस्तुत की।

मामले में केजरीवाल को उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। विशाल केजरीवाल के पिता ने भी हाईकोर्ट में जमानत को स्वीकार न करने बाबत आवेदन लगाया था। वरिष्ठ अधिवक्त बीपी सिंह ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी सिविल मामले को आपराधिक मामला बनाकर फर्जी एफआईआर करता है तो उस अधिकारी के साथ-साथ राज्य सरकार भी जुर्माना भरने के लिए भी बाध्य रहेगी ।

Published on:
23 Apr 2025 11:11 am
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