सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने में थोड़ी ढील दी है, जो 30 सितंबर रहेगी।
Unified Pension Scheme को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े मसले पर अपने कर्मचारियों को एक मौका दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारियों से कहा है कि अगर उन्हें UPS पसंद नहीं आ रही है या उसे लेकर कुछ संदेह है तो वह New Pension Scheme में वापसी कर सकते हैं। लेकिन यह ऑप्शन सिर्फ 1 बार दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ने कहा कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
नियमों में साफ कहा गया है कि जो कर्मचारी UPS के तहत हैं, वे 30 सितंबर 2025 तक एक बार के लिए NPS में स्विच कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने पहले से UPS चुना हुआ है।
सरकार का कहना है कि यह प्रावधान कर्मचारियों को लचीलापन देगा। अगर किसी को UPS की बजाय NPS ज्यादा फायदेमंद लगे, तो वे अपने हिसाब से विकल्प चुन सकेंगे। खासकर वे कर्मचारी जो अपनी रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग NPS की पारदर्शिता और मार्केट लिंक्ड रिटर्न के आधार पर करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतर विकल्प होगा।
संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा के मुताबिक सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो UPS चुनने के बाद असमंजस में थे। अब उनके पास अंतिम मौका है कि वे NPS में स्विच करके अपने रिटायरमेंट को और सुरक्षित व लचीला बना सकें। लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि यह एक बार का ऑप्शन है।