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वेतन से लेकर एलपीजी तक बदलने वाले हैं कई नियम, 1 अक्टूबर से सीधा आपकी जेब पर होगा असर

इस बार अक्टूबर की पहली तारीख से सरकार कई बदलाव करने जा रही है। इसमें बैंकिंग, दैनिक जीवन से जुड़ी चीजें और वेतन आदि प्रकियाएं शामिल हैं। इन बदलावों का असर आपके जेब पर भी पड़ेगा।  

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Sep 29, 2021

नई दिल्ली।

दो दिन बाद यानी 1 अक्टूबर से नए महीने की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ बैंक और आम जनजीवन से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इसमें नौकरी पेशा लोगों के वेतन से जुड़ा मामला हो या फिर पेंशन और एलपीजी जैसी अहम चीजें। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर होगा।

- एक अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बदलाव होने जा रहा है। बता दें कि हर महीने की एक तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जाती हैं। पिछले महीने गैसे सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की गई। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में भी फिर से गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है।

- एक अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट का नया नियम लागू किया गया है। इसके तहत उपभोक्ता की जानकारी के बिना बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व में जानकारी देगा और आपकी सहमति के बाद पेमेंट खाते से कटेगी।

- वहीं, नए नियमों के तहत माना जा रहा है कि एक अक्टूबर से सरकार नया वेज कोड लागू कर सकती है। यदि नया वेज कोड लागू होता है, तो टेक होम सैलरी में कमी आ जाएगी। बता दें कि यह नियम पहले एक अक्टूबर 2021 से ही लागू होना था, लेकिन राज्य सरकारों की अड़चनों की वजह से इसे कुछ समय के लिए टालना पड़ा था।

- एक अक्टूबर से रेलवे भी नया टाइम टेबल लागू कर सकती है। रेलवे हर साल एक अक्टूबर को अपना नया टाइम टेबल जारी करती है और माना जा रहा है कि इस साल भी एक अक्टूबर से नया टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। हालांकि, पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से ऐसा नहीं किया गया था।

- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक मान्य नहीं होंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में हो चुका है। इसके बाद खाताधारकों के अकाउंट नंबर, चेकबुक, आईएफएससी कोड तक बदल गए हैं। एक अक्टूबर से पुराने चेकबुक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

- डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम में भी आगामी एक अक्टूबर से बदलाव होने जा रहा है। अब 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्श देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस में अपना लाइफ सर्टिफिकेट में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे।

- सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में भी बदलाव किया है। नए नियम के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। एमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपने वेतन का दस प्रतिशत हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट में निवेश करना होगा।

- दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी एक अक्टूबर से राजधानी दिल्ली में शराब की प्राइवेट दुकानें बंद कर दी जाएंगे। वहीं, दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब बेचने की अनुमति दी है।

Published on:
29 Sept 2021 08:36 am
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