
Swiggy Instamart Notice: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ग्राहकों की शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को FSS एक्ट 2006 के तहत 9 नोटिस जारी किए हैं। इसकी जानकारी FSSAI ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। इनमें एक्सपायर्ड, खराब, सड़े हुए, दूषित और असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति समेत कई आरोप लगाए गए हैं। FSSAI ने कंपनी से विस्तृत जवाब और अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) मांगी है। इसके साथ ही तय समय में जवाब न देने पर उचित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
FSSAI के मुताबिक ग्राहकों ने शिकायत में बताया कि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए एक्सपायर, सड़े-गले, दूषित और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति की गई। कुछ मामलों में शिकायत करने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई।
प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट से सभी शिकायतों का जवाब उचित दस्तावेजों के साथ देने को कहा है। FSSAI ने कहा कि कंपनी यह भी बताए कि वह खाने की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन, गुणवत्ता, स्टोरेज, सफाई और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती है। यह भी बताए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए क्या सुधार किए गए हैं। साथ ही तय समय के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।