कारोबार

पुरानी पेंशन स्कीम पर सरकार का रुख सख्त, इन कर्मचारियों को राहत नहीं

पुरानी पेंशन की व्यवस्था केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है।

less than 1 minute read
Sep 02, 2025
22 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की अधिसूचना अधिसूचित की गई थीं। (फोटो : फ्री पिक)

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा देने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि विभिन्न अदालतों के फैसलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया था।

दिसंबर 2003 के पहले के कर्मचारी ही पात्र

इसके तहत उन केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार का विकल्प दिया गया है जिन्हें ऐसी रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था जो 22 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की अधिसूचना जारी होने से पहले अधिसूचित की गई थीं। ऐसे कर्मचारी चाहें तो पुरानी पेंशन के नियमों (CCS Pension Rules 1972, अब 2021) के दायरे में आ सकते हैं। मंत्री ने लोकसभा में सांसद डॉ. धरमवीर गांधी के सवाल पर यह जवाब दिया था।

बैंक और पीएसयू के लिए यह व्यवस्था नहीं

हालांकि मंत्री ने साफ कहा कि यह व्यवस्था केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। PSUs और PSBs के कर्मचारियों के लिए OPS लागू करने का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है।

एसबीआई के लिए अलग नियम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से जुड़े सवाल पर भी सरकार ने साफ किया कि SBI कर्मचारियों के पेंशन फंड नियम, 2014 के अनुसार पुरानी पेंशन के नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 1 अगस्त 2010 या उसके बाद सेवा ज्वॉइन किया है। भले ही उनकी भर्ती प्रक्रिया इस तारीख से पहले शुरू हुई हो, नियुक्ति की तारीख ही मान्य होगी।

Updated on:
02 Sept 2025 09:52 am
Published on:
02 Sept 2025 05:58 am
Also Read
View All

अगली खबर