कारोबार

छोटे उद्योगों को मिलेगी राहत, 31 मार्च तक ले सकेंगे सस्ता लोन

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत देशभर में 4.5 लाख करोड़ रुपए बाटे जाएंगे। इससे 1.5 करोड़ इंडस्ट्रीज को फायदा होगा।

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Oct 01, 2021

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब 31 मार्च, 2022 तक छोटे व्यापारी सस्ते लोन का फायदा उठा सकेंगे। केन्द्र सरकार ने ईसीएलजीएस के तहत लोन बांटने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दिया है।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का मकसद एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को सस्ता और कोलेट्रल फ्री लोन उपलब्ध कराना है, ताकि उनका कारोबार बंद नहीं हो और उत्पादन के लिए छोटे कारोबारियों को पूंजी का अभाव नहीं हो। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न उद्योग निकायों और छोटे व्यापारियों की मांग को देखते हुए ईसीएलजीएस की समय-सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

अतिरिक्त लोन मिलेगा
जो लोग या एमएसएमई पहले इस योजना के तहत लोन ले चुके हैं, वे भी बढ़ी हुई तिथियों का फायदा उठा सकते हैं। केन्द्र सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने ईसीएलजीएस 1.0 और ईसीएलजीएस 2.0 के तहत ऋण सहायता प्राप्त की थी, वो अब 29 फरवरी 2020 या 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण के दस फीसदी के बराबर अतिरिक्त लोन दे सकेंगे।

200 करोड़ तक के ऋण की सुविधा
जिन लोगों ने इस योजना में अब तक कोई सहायता हासिल नहीं की है, वे छोटे कारोबारी 31 मार्च, 2021 तक उन पर बकाया ऋण के 30 प्रतिशत के बराबर लोन ले सकेंगे। साथ ही जिन कारोबारियों को ईसीएलजीएस 3.0 के तहत चिन्हित किया गया है और जिन्होंने योजना का फायदा नहीं उठाया है, वे उन पर बकाया ऋण के 40 प्रतिशत लोन ले सकते हैं।

Published on:
01 Oct 2021 09:07 am
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