कारोबार

Corona Impact : महंगा होगा Health Insurance Premium, IRDAI ने बदले नियम

IRDAI ने जारी की नए नियमों की सूची कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस होगा शार्ट टर्म के लिए रिन्यू कराने की नहीं होगी सुविधा

less than 1 minute read
Jun 23, 2020
health insurance irdai

नई दिल्ली: कोरोना की वजह से Health Insurance Claim बढ़ गए हैं साथ ही लोगों ने अब प्रॉयरिटी के आधार पर इन्हें ( Health Insurance ) खरीदना शुरू कर दिया है। नतीजा ये है कि लगातार बीमा प्राधिकरण हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव या रियायत दे रहा है। इसी कड़ी में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ( Health Insurance Policy ) के नियमों में संशोधन किया है।

आसान होगा इंश्योरेंस क्लेम का निपटान-

नए नियम के मुताबिक अब इंश्योरेंस क्लेम को निपटाना आसान होगा । इसके लिए Insurance Regulatory and Development Authority Of India ने बीमा कंपनियों को इस में होने वाले खर्च को अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड न करने की सलाह दी है। IRDAI के मुताबिक ऐसा करने से अब कंपनियां हॉस्पिटल में होने वाला सारा खर्च उठाएगी। इससे पहले कैशलेस सिस्टम ( cashless system ) होने के बावजूद बीमा धारक ( Insurance holder ) को कुछ बिलों क खर्च उठाना पड़ता था और उसका क्लेम मिलना बेहद मुश्किल होता था। क्योंकि सब लिमिट होने की वजह से इंश्योरेंस का एक प्रतिशत रूम के लिए तो 5 फीसदी दवाई इसके ऊपर का खर्च होने पर कंपनियां क्लेम ( Insurance Claimm ) नहीं देती थी । अब ऐसा नहीं होगा।

कब से लागू होगा नियम- नया नियम 1 अक्टूबर, 2020 या उसके बाद खरीदे जाने वाले स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ( Health Insurance Policy ) पर लागू होगा।

इसके साथ ही इरडा ने कोविड-19 के लिए खास तौर पर ल़न्च होने वाले शार्ट टर्म इंश्योरेंस के बारे में गाइडलाइन जारी की है-

Published on:
23 Jun 2020 08:01 pm
Also Read
View All