कारोबार

New Baggage Rules: अब विदेश से ला पाएंगे सोने के इतने जेवर, जानिए पूरे नियम

नए बैगेज नियम 2026 के तहत भारत आने वाले यात्रियों को गोल्ड ज्वेलरी, लैपटॉप और अन्य सामान पर ज्यादा ड्यूटी फ्री छूट मिलेगी। वजन आधारित सीमा और डिजिटल प्रक्रियाओं से यात्रियों को सीधा लाभ होगा।
2 min read
Feb 03, 2026
new baggage rules 2026
पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग नियम तय किए गए हैं। (PC: AI)

New Baggage Rules: भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बैगेज नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कस्टम्स प्रक्रिया को सरल बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव सोने के गहने लाने की सीमा को लेकर किया गया है, जहां अब मूल्य के बजाय वजन के आधार पर अनुमति तय की गई है। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम तय किए गए हैं। वहीं, सोने के जेवर के अलावा लैपटॉप लाने पर भी ड्यूटी को हटाने की बात कही गई है।

ड्यूटी फ्री गोल्ड ज्वेलरी की नई सीमा (Duty Free Gold Limit)

नए नियमों के तहत भारतीय निवासी या भारतीय मूल के वे लोग जो एक साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, वे अब तय वजन तक सोने के गहने बिना ड्यूटी यानी टैक्स के भारत ला सकते हैं। महिला यात्री अधिकतम 40 ग्राम तक गोल्ड ज्वेलरी ला सकती हैं, जबकि पुरुष यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम तय की गई है। शर्त यह है कि यह ज्वेलरी व्यक्तिगत उपयोग की हो और बिक्री के लिए न लाई गई हो।

सामान्य भत्ता भी बढ़ा

गोल्ड ज्वेलरी के अलावा अन्य सामानों के लिए भी ड्यूटी फ्री सीमा बढ़ाई गई है। भारतीय निवासी और भारतीय मूल के पर्यटकों के लिए यह सीमा अब 75,000 रुपये कर दी गई है। वैध वीजा वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी 75,000 रुपये तक का सामान ड्यूटी फ्री लाने की अनुमति है। विदेशी पर्यटकों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये और क्रू मेंबर्स के लिए 2,500 रुपये तय की गई है। भूमि से आने वाले यात्रियों को यह छूट नहीं मिलेगी।

लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स पर राहत

नए बैगेज नियमों में व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्री अब एक नया लैपटॉप या नोटबुक बिना ड्यूटी भारत ला सकते हैं। पहले इन पर मूल्य सीमा लागू थी, जिसे अब हटा दिया गया है। इसके अलावा अस्थायी आयात और री इंपोर्ट के लिए सर्टिफिकेट की सुविधा भी दी गई है ताकि कस्टम्स पर अनावश्यक रोक से बचा जा सके।

Updated on:
03 Feb 2026 05:21 pm
Published on:
03 Feb 2026 05:21 pm