अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर मोबाइल या कोई दूसरा सामान खरीदा है और वह खराब है या ऑनलाइन कंपनी की ओर से कोई दूसरा सामान मिल गया है तो आप कानून का सहारा लेकर सही सामान या रकम वापस पा सकते हैं।
अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर मोबाइल या कोई दूसरा सामान खरीदा है और वह खराब है या ऑनलाइन कंपनी की ओर से कोई दूसरा सामान मिल गया है तो आप कानून का सहारा लेकर सही सामान या रकम वापस पा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हर उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसने जिस सामान को खरीदा है, वह एकदम दुरुस्त हालत में मिले। यदि सामान खराब है या दूसरा सामान भेज दिया है तो कंपनी उसे सही करे या बदल कर दे। उपभोक्ता कानून में उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं को चुनने का अधिकार मिला हुआ है।
यदि पैसे देकर सामान या सेवा खरीदी है तो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। आप जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में नियमों के तहत शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ उपभोक्ता हेल्प लाइन पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि खाद्य वस्तु के संबंध में शिकायत है तो खाद्य विभाग या डीएसओ कार्यालय में भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन वस्तु या सेवा लेते समय बिल अवश्य लेना चाहिए। इसी के साथ ऑनलाइन सेवा या वस्तु लेते समय रिटर्न पॉलिसी भी देख लेनी चाहिए।