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Railway Bonus 2026: 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मिली मंजूरी

Railway Employees News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में योग्य रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी मिल गई है।
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Oct 14, 2026
Railway Employees News
रेलवे कर्मचारियों के PLB को मंजूरी मिल गई है। (PC: AI)

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस के लिए मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने योग्य रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के PLB को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के लिए 2009 करोड़ रुपये की रकम को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा, “आज कैबिनेट ने तीन बहुत अहम फैसले लिए। पहला फैसला करीब 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने को मंजूरी देना है। यह मेहनती रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा है। ये कर्मचारी दिन-रात लगातार काम करते हैं। जब हम अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाते हैं, तब भी ये कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर, लोकोमोटिव के भीतर, वर्कशॉप में और दूसरी जगहों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। ये चौबीसों घंटे पूरी मेहनत से काम करते हैं। इस बोनस पर कुल करीब 2,009 करोड़ रुपये खर्च होंगे।”

कितने रुपये का बोनस मिल सकता है?

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों के बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाती है। यह लिमिट वित्त वर्ष 2014-15 से नहीं बदली है। इस आधार पर 78 दिन के बोनस की अधिकतम रकम 17,951 रुपये बनती है। जिन कर्मचारियों का वास्तविक वेतन इससे ज्यादा है, उन्हें भी बोनस की गणना इसी तय लिमिट के अनुसार मिलती है। यानी ज्यादा वेतन होने पर बोनस की रकम उसी अनुपात में नहीं बढ़ती।

किन रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस आम तौर पर नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है। पिछली कैबिनेट मंजूरियों के आधार पर इसमें ये कर्मचारी शामिल रहे हैं:

  • लोको पायलट
  • ट्रैक मेंटेनर
  • ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड
  • स्टेशन मास्टर
  • सुपरवाइजर और टेक्नीशियन
  • टेक्नीशियन हेल्पर
  • पॉइंट्समैन
  • मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी और अन्य पात्र ग्रुप C कर्मचारी

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के कर्मचारियों को परंपरागत रूप से इस बोनस के दायरे से बाहर रखा गया है।

दिव्यांगजनों की पेंशन से जुड़ा बड़ा फैसला

दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन के लिए पहले दिव्यांगता का स्तर कम से कम 80% होना जरूरी था। अब इस सीमा को घटाकर आधा, यानी 40% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 40% दिव्यांगता वाले लोग भी दिव्यांगता पेंशन पाने के पात्र होंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा, “दिव्यांगजनों को अब जन्म से ही पेंशन योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा दो तरह से बढ़ेगा। पहला, पात्रता की सीमा कम की जाएगी और दूसरा, लाभ पाने वाले लोगों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होगी।”

Updated on:
14 Oct 2026 05:31 pm
Published on:
14 Oct 2026 04:18 pm