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सेबी ने शेयरों के निपटान चक्र को लेकर विकल्प दिया, टी+1 का कर सकते हैं चयन

T+1 निपटान चक्र 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। निपटान चक्र उस समय अवधि का प्रतिनिधित्व करता है

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मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंजों के लिए विकल्प बढ़ा दिया है। अब टी+1 और टी+2 निपटान चक्रों के बीच चयन कर सकते हैं। बाजार नियामक को विभिन्न हितधारकों से निपटान चक्र को और छोटा करने का अनुरोध मिलने के बाद यह निर्णय आया।

सेबी ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी) के साथ चर्चा के आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को टी+1 या टी+2 सेटलमेंट साइकिल की पेशकश करने के लिए लचीलापन प्रदान करने का फैसला लिया गया है।"

T+1 निपटान चक्र 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। निपटान चक्र उस समय अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सुरक्षा लेनदेन का निपटान करना होता है। T+1 का अर्थ है कि वास्तविक लेनदेन होने के एक दिन के अंदर निपटान को मंजूरी दी जाए।

स्टॉक एक्सचेंज सभी हितधारकों को निपटान चक्र में बदलाव के संबंध में, कम से कम एक माह की अग्रिम सूचना देने के बाद, किसी भी शेयर पर टी+1 निपटान चक्र की पेशकश करना चुन सकता है। इसे बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचाया जाना होगा। इसे वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाना चाहिए।

किसी स्क्रिप के लिए T+1 निपटान चक्र को चुनने के बाद, स्टॉक एक्सचेंज को अनिवार्य रूप से न्यूनतम छह माह तक इसे जारी रखना होगा। यदि स्टॉक एक्सचेंज T+2 निपटान चक्र पर वापस जाने का इरादा है तो वह बाजार को 1 महीने का अग्रिम नोटिस देकर ऐसा कर सकता है।

Published on:
07 Sept 2021 10:33 pm