अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर मोबाइल या कोई दूसरा सामान खरीदा है और वह खराब है या ऑनलाइन कंपनी की ओर से कोई दूसरा सामान मिल गया है, तो आप कानून का सहारा लेकर सही सामान या रकम वापस पा सकते हैं। कई बार आपने जिस कंपनी का सामान खरीदा है उनकी पूरी जानकारी नहीं होती है।
अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर मोबाइल या कोई दूसरा सामान खरीदा है और वह खराब है या ऑनलाइन कंपनी की ओर से कोई दूसरा सामान मिल गया है, तो आप कानून का सहारा लेकर सही सामान या रकम वापस पा सकते हैं। कई बार आपने जिस कंपनी का सामान खरीदा है उनकी पूरी जानकारी नहीं होती है। लेकिन यदि आपको ई-शॉपिंग साइट की जानकारी है तो उनके जरिए भी आप सामान बदलने की कारवाई कर सकते हैं।
कोई भी साइट कंपनी से संपर्क करने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। अगर कोई दुकानदार, सप्लायर या कंपनी आपको खराब सामान या सर्विस देती है, तो उसको फौरन दुरुस्त करना होगा या फिर बदलकर देना होगा।
ऐसे कर सकते हैं कार्रवाई
ऑनलाइन या ऑफलाइन से खराब सामान मिलने पर आप कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल या वॉट्सऐप नंबर 8800001915 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत, सेलर को लीगल नोटिस भेजना चाहिए। इसके बाद उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज भी कराई जा सकती है। शिकायत करते समय सामान की खराबी की जानकारी, ऑर्डर नंबर, दुकान या प्लेटफॉर्म का पता देना होगा।
संदीप लुहाडिय़ा, एडवोकेट