एनएचएआइ की ओर से तहसीलदारों ने जारी किए कब्जेधारियों को वसूली के नोटिसएनएचएआइ ने चेताया- सड़क के बीच से 40 मीटर तक नहीं करें निर्माण, होगा अवैध
छतरपुर. झांसी खजुराहो फोरलेन के किनारे अतिक्रमण करने वालों का सर्वे, नोटिस के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जिसकी वसूली के लिए जिले की तीन तहसील क्षेत्र के 133 अतिक्रमणकारियों को वसूली का नोटिस जारी किए गए हैं। जिले की नौगांव, छतरपुर और राजनगर तहसील इलाके में एनएचएआइ ने डेढ साल पहले 133 अतिक्रमण चिंहित किए थे। जिनसे वसूली शुरु हो गई है। जुर्माना की रकम न भरने वालों पर एफआइआर भी होगी। वहीं, अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे।
छतरपुर तहसील में सबसे ज्यादा अतिक्रमण
सबसे ज्यादा अतिक्रमण छतरपुर तहसील इलाके में हुए हैं। 52 जगह अतिक्रमण चिंहित करने के बाद एनएचएआई ने 80 लाख 14 हजार 150 रुपए का जुर्माना लगाया। छतरपुर इलाके में सबसे ज्यादा जुर्माना स्टार ऑटोमोबाइल पर 20 लाख रुपए लगाया गया है। इसके बाद सतीश दलाल पर 12 लाख रुपए, कुलदीप सिंह पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एनएचएआइ ने नौगांव तहसील इलाके में 43 अतिक्रमकारियों पर 1 करोड़ 54 लाख 7 हजार का जुर्माना लगाया, जिसमें जीतेन्द्र सिंह चौहान पर सबसे ज्यादा जुर्माना 11 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह राजगनर तहसील इलाके में 38 अतिक्रमण चिंहित कर उनपर 19 लाख 80 हजार 410 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें सबसे ज्यादा जुर्माना प्रियंका परिहार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनएचएआइ द्वारा लगाए गए जुर्माना की वसूली शुरु हो गई है। इसके अतिक्रमण को हटाया भी जाएगा।
ये है नियम
राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात अधिनियम के तहत हाइवे की सड़क के मध्य बिंदु से दौनों ओर 40 मीटर की तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पूरी तरह अवैध माने जाते हैं। जबकि 40 मीटर से 75 मीटर तक की दूरी के बाद किसी भी तरह के निर्माण के लिए एनएचएआई से अनुमति लेना होती है। कोई भी भूस्वामी 75 मीटर के बाद ही निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र होता है। इस नियम के मुताबिक लगभग 75 मीटर की दूरी तक एनएचएआई का नियंत्रण माना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि एवं यातायात अधिनियम2002 की धारा 29 के तहत ऐसे 40 मीटर तक हुए निर्माण व बिना एनओसी निर्माण को अवैध मानकर जुर्माना वसूलने और अतिक्रमण हटाने के प्रावधान है।
500 रुपए प्रति वर्गमीटर लगा जुर्माना, अतिक्रमण भी हटेगा
पूरे जिले में चिंहित किए गए 133 अतिक्रमण पर प्रति वर्ग मीटर 500 रुपए की दर से जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना भरने के बाद भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। कब्जाधारी खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं। तो एनएचएआई अतिक्रमण हटाएगा और उसका खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकारी से वसूला जाएगा। जुर्माना की राशि जमा न करने वालो के खिलाफ एफआइआर भी होगी।
इनका कहना है
फोरलेन पर चिंहित अतिक्रमण पर लगाए गए जुर्माना की वसूली के नोटिस तहसीलदारों ने जारी कर दिए हैं। वसूली के बाद अतिक्रमण हटाए भी जाएंगी। लोगों से अपील है सड़क के बीच से 40 मीटर तक निर्माण न करें। फोरलेन की जमीन से 10 मीटर तक जमीन छोड़कर एनओसी लेकर ही निर्माण किया जा सकता है। प्लाट लेने वाले लोग नियमों से सजग रहें।
पीएल चौधरी, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएचएआइ