छिंदवाड़ा

इन आवासों को बेचने या किराए से देने पर होगी कार्रवाई

पीएम आवास का मामला : मप्र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर आयुक्त ने नगरीय निकायों को जारी किए आदेश

2 min read
Action will be taken to sell or rent these residences

छिंदवाड़ा. सबके लिए आवास 2022 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बने आवासों को किराए पर देने एवं बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। गत शुक्रवार को मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अपर आयुक्त विकास मिश्रा द्वारा प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को तत्संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को हितग्राहियों के द्वारा मकान बनाने के बाद किराए एवं बेचने की सूचना मिली । जिसके बाद एेसे निर्देश जारी किए गए। निर्देश में स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान से बनाए जा रहे हैं। अत हितग्राही न तो आवास को विक्रय कर सकता और न ही उसे किराए पर देकर पुन: झुग्गी बनाकर रह सकता। यदि एेसा प्रकरण संज्ञान में आया तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि शहर में कुछ एेसे मामले भी आ चुके हैं जिसमें पट्टे की जमीन तक बेची गई है और एेसे हितग्राहियेां ने दूसरी जगह कब्जा करके फिर से पट्टा बनवाने का प्रयास किया। मामला उजागर होने पर वह गायब हो गया।

अधिकारियों को निर्देश की नहीं है जानकारी
6 जुलाई को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से जारी हुए इस पत्र की जानकारी निगम अधिकारियों को नहीं है। जबकि इस संबंध में सहायक यंत्री बीएस मनवाने ने बताया कि पीएम आवास के मकान को विक्रय अथवा किराए पर देने वाले दोबारा आवास की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उनके आधार नंबर एवं जिओ टेकिंग उन्हे दूसरी बार आवास की योजना का लाभ नहीं लेने देगी। पट्टा कभी बेचा नहीं जा सकता। एेसा कोई निर्देश शासन स्तर पर आया हो, इसकी जानकारी उन्हे नहीं है। निगम आयुक्त इच्छित गढ़पाले एवं सहायक यंत्री बीएस मनवारे ने बताया कि भोपाल नगरीय प्रशासन से उनके पास कोई सूचना आई और न ही कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं।

Published on:
09 Jul 2018 12:21 pm
Also Read
View All