छिंदवाड़ा

मॉडिफाई साइलेंसर्स से पर्यावरण और समाज दोनों को खतरा

ध्वनि प्रदूषण में मॉडिफाई साइलेंसर्स की तेज और कर्कश आवाज मुख्य योगदान देती है।

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-मंतोष कुमार सिंह
ध्वनि प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडिफाई साइलेंसर्स इस समस्या को और बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में यह समस्या व्यापक स्तर पर है। जिन कुछ स्थानों पर इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, छिंदवाडा उनमें शामिल है। छिंदवाड़ा पुलिस ने मॉडिफाई साइलेंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बुलडोजर से नष्ट कर दिया। मॉडिफाई साइलेंसर्स विशेष रूप से युवा वाहन चालकों के बीच लोकप्रिय हैं। ये साइलेंसर्स वाहनों की आवाज को अत्यधिक तेज और कर्कश बना देते हैं। हालांकि, इनका उपयोग वाहन के प्रदर्शन को बढ़ाने के बहाने किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये पर्यावरण और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक हैं।

मॉडिफाई साइलेंसर्स से निकलने वाली तेज आवाज न केवल कानों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। तेज और अप्रत्याशित आवाज ड्राइवरों और पैदल यात्रियों का ध्यान भटका देती है, जिससे सडक़ दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। विशेष रूप से व्यस्त इलाकों और स्कूलों के पास इस तरह की आवाजें गंभीर समस्या बन जाती हैं। मॉडिफाई साइलेंसर्स की आवाज से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे और मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तेज ध्वनि न केवल मनुष्यों पर असर डालती है, बल्कि पशु-पक्षियों के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। शोर-प्रदूषण के कारण पक्षी अपने प्राकृतिक आवास छोड़ देते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर सकता है। छिंदवाड़ा यातायात पुलिस का इस गंभीर समस्या को पहचानते हुए मॉडिफाई साइलेंसर्स के खिलाफ विशेष अभियान सही दिशा में उठाया गया सही कदम है।

कार्रवाई ने यह साबित किया कि समाज में अनुशासन और जागरूकता लाने के लिए सख्ती और सहयोग दोनों जरूरी हैं। ऐसे प्रयासों से न केवल ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ समाज की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यह मुहिम अन्य शहरों और राज्यों को भी प्रेरित कर सकती है। प्रशासन और जनता को मिलकर काम करना होगा। आखिरकार एक शांत और प्रदूषण-मुक्त समाज हर व्यक्ति का अधिकार है।

Updated on:
12 Dec 2024 06:01 pm
Published on:
12 Dec 2024 06:00 pm
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