छिंदवाड़ा

पीएम आवास 2.0: स्वीकृति पत्र एक माह पहले दिए,नहीं आई प्रथम किश्त

नगरीय निकाय संचालनालय में 493 हितग्राहियों के डीपीआर, हितग्राहियों की बढ़ी प्रतीक्षा -

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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 493 हितग्राहियों के स्वीकृति पत्र एक माह पहले ही जारी किए जा चुके है लेकिन अभी तक इसकी प्रथम किश्त आज तक नहीं पहुंची है। इसका डीपीआर नगरीय प्रशासन संचालनालय भोपाल को दो माह पहले भेजा जा चुका है, जहां से संचालनालय की स्वीकृति मिलने का इंतजार हैं।


पीएम आवास योजना 2.0 का सर्वेक्षण अप्रेल में किया गया था। योजना में शहर से 3700 से ज्यादा आवेदन किए गए थे। जांच के लिए समिति बनाई गई थी। इनमें से 493 हितग्राहियों का चयन किया गया। इस योजना में संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की वार्षिक आय 3 लाख तक होना अनिवार्य थी। सरकार की ओर से भू-स्वामी को इस योजना की सब्सिडी 2.50 लाख रुपए तीन किस्तों में दिया जाना तय है।


इस योजना में प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में 10 लाख आवास बनाने की योजना को केबिनेट मंजूरी मार्च में दी थी। सर्वेक्षण के आधार पर नाम का चयन किया गया। तब से ही लगातार पांच माह होते जा रहे हैं, अभी तक किश्त जारी नहीं की गई है। नगर निगम के पीएम आवास योजना 2.0 के कर्मचारियों के अनुसार इस योजना में 493 हितग्राहियों का प्रोजेक्ट बनाकर संचालनालय भोपाल भेज दिया है। जहां से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति की आशा है। प्रथम किश्त अभी तक नहीं आई है।


महापौर ने हितग्राहियों को दिए स्वीकृति पत्र


पिछले माह जुलाई में नगर निगम परिसर में पीएम आवास 2.0 का आयोजन किया गया था। उसमें महापौर विक्रम अहके और सभापति उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने अपना उद्बोधन दिया था। इसके बाद महापौर अहके ने हितग्राहियों को पीएम आवास पोर्टल से निकले स्वीकृति पत्रों का वितरण किया था।


इनका कहना है…


प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में डीपीआर भोपाल भेेजे गए हैं। इसकी राशि जल्द ही जारी हो जाएगी। स्वीकृति पत्र पोर्टल से जनरेट किए गए है।
-सीपी राय, आयुक्त नगर निगम।

पीएम आवास में मिलेगी 1.80 लाख की सबसिडी


नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के अंतर्गत पात्र शहरी नागरिकों को इंटरस्ट सब्सिडी स्कीम के माध्यम से गृह ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जा रही है। नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वह परिवार पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 9 लाख तक है। ऐसे हितग्राही अधिकतम 25 लाख तक का गृह ऋण ले सकते हैं जिसकी अधिकतम अवधि 20 वर्ष तक हो सकती है। इस ऋण पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिससे हितग्राही को अधिकतम 1.80 लाख तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सकता है। योजना के अंतर्गत अधिकतम स्वीकृत भवन क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तक हो सकता है।
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Published on:
05 Aug 2025 10:53 am
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