15 सितंबर 2024 को नाबालिग के दादा ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पोती को एक युवक घर से अपहरण कर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
चूरू. पॉक्सो कोर्ट द्वितीय ने मंगलवार को 14 वर्षीय नाबालिग का घर से अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 45 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया हैं। मामला वर्ष 2024 का है। पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशिष्ठ लोक अभियोजक हेमसिंह शेखावत ने बताया कि जिले के एक थाने में 15 सितंबर 2024 को नाबालिग के दादा ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पोती को एक युवक घर से अपहरण कर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया। मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को मामले में आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास व 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। नाबालिग की उम्र 16 साल से कम होने के कारण न्यायालय ने मामले को गंभीर माना। मामले में 15 गवाहों व 20 दस्तावेज साक्ष्य करवाए गए। सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक हेमसिंह शेखावत ने कि।