
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले ( Nirbhaya Gangrape Case ) में नया डेथ वारंट ( Death Warrant ) जारी करने को लेकर निर्भया के माता-पिता ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court ) में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने इसको लेकर गुरुवार को अगली सुनवाई का निर्देश दे दिया।
कोर्ट का ये निर्देश सुनते ही निर्भया की मां फूट-फूट कर रोने लगी। वहीं कोर्ट में पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने उनकी पैरवी करने से इनकार कर दिया।
ऐसे में कोर्ट ने कहा कि दोषी पवन के पिता को गुरुवार को कोर्ट की ओर से लीगल ऐड से वकील मिल जाएगा, जिसके बाद मामले की सुनवाई की जाएगी।
डीएलएसए ने पवन के पिता को वकील चुनने के लिए अपने पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की एक सूची उपलब्ध कराई। अदालत ने कहा कि कोई भी दोषी अपनी अंतिम सांस तक कानूनी सहायता पाने का हकदार है।
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान निर्भया की मां आशा देवी कोर्ट में फूट-फूटकर रो पड़ीं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मेरे अधिकारों का क्या? मैं भी इंसान हूं, मुझे सात साल हो गए, मैं हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगा रही हूं। कृप्या दोषियों को डेथ वारंट जारी करें।'