Dausa Housing Scheme : राजस्थान सरकार एक और आवासीय योजना लेकर आई है। सरकार की नई आवासीय योजना जयपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर विकसित की जा रही है।
Dausa Housing Scheme : दौसा। राजस्थान सरकार एक और आवासीय योजना लेकर आई है। सरकार की नई आवासीय योजना जयपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर विकसित की जा रही है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने इस योजना की शुरुआत की।
दौसा शहर के निकट आगरा मार्ग पर स्थित सूरजपुरा-खेड़ली में नगर विकास न्यास (यूआइटी) की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकसित किया जाएगा। योजना के तहत भूखंडों की आरक्षित दर 13,500 वर्ग मीटर तय की गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए दर 6,750 प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है।
इस आवासीय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें इच्छुक आवेदक 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवासीय क्षेत्र दौसा रेलवे स्टेशन और बस डिपो से करीब चार किलोमीटर के दायरे में स्थित है।
योजना में आधुनिक शहरी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। कॉलोनी में 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी, स्टेडियम के लिए आरक्षित भूमि, साथ ही पार्क और स्कूल प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा आवागमन की सुविधा के लिए 60 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर चौड़ी सड़कें विकसित की जाएंगी।
राजस्थान का कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का मूल निवासी नगर विकास न्यास की बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन शूल्क एक हजार रुपए है। यह वापस नहीं किया जाएगा। नियमानुसार आरक्षण भी देय होगा। चयन ऑनलाइन लॉटरी से किया जाएगा।
| श्रेणी | भूखंड का क्षेत्रफल | भूखंडों की संख्या | वार्षिक आय सीमा | आवंटन दर (₹ प्रति वर्ग मीटर) | धरोहर राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS | 45 वर्ग मीटर तक | 100 | ₹3,00,000 तक | आरक्षित दर का 50% → ₹6,750 | ₹10,000 |
| LIG | 45 से अधिक, 75 वर्ग मीटर तक | 60 | ₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक | आरक्षित दर का 80% → ₹10,800 | ₹20,000 |
| MIG-A | 75 से अधिक, 120 वर्ग मीटर तक | 3 | ₹6,00,001 से ₹12,00,000 तक | आरक्षित दर → ₹13,500 | ₹30,000 |
| MIG-B | 120 से अधिक, 220 वर्ग मीटर तक | 80 | ₹12,00,001 से ₹18,00,000 तक | आरक्षित दर का 105% → ₹14,175 | ₹40,000 |
| HIG | 220 वर्ग मीटर से अधिक | 60 | ₹18,00,000 से अधिक | आरक्षित दर का 110% → ₹14,850 | ₹50,000 |
निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
पहचान प्रमाण के रूप में इनमें से कोई एक:
आधार कार्ड
वोटर आईडी
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
जनआधार कार्ड
बिना कटौती का सकल वार्षिक आय प्रमाण पत्र (स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों की आय सहित)।
आरक्षित वर्ग के भूखंड के लिए संबंधित श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र।
मांग पत्र मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरी राशि ऑनलाइन चालान से जमा करनी होगी।
भुगतान नगर विकास न्यास, दौसा-बांदीकुई, दौसा के नाम से अधिकृत बैंक खाते में किया जाएगा।
31वें दिन से 90वें दिन तक राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा की जा सकेगी।
मांग पत्र जारी होने की तारीख से120 दिनों के भीतर राशि जमा नहीं करने पर भूखंड का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा।