धौलपुर

जिला प्रशासन ने अनलॉक- 2 के लिए जारी की एडवाइजरी

धौलपुर. केन्द्र व राज्य सरकार के बाद अब जिला प्रशासन ने अनलॉक फेज दो के तहत एडवाइजरी जारी की है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि अनलॉक-2 (1 जुलाई से 31 जुलाई) के लिए जारी निर्देश के तहत निषेधाज्ञा जारी कर रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन निषेध रहेगा।
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District administration issued advisory for unlock-2
जिला प्रशासन ने अनलॉक- 2 के लिए जारी की एडवाइजरी

जिला प्रशासन ने अनलॉक- 2 के लिए जारी की एडवाइजरी

धौलपुर. केन्द्र व राज्य सरकार के बाद अब जिला प्रशासन ने अनलॉक फेज दो के तहत एडवाइजरी जारी की है। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि अनलॉक-2 (1 जुलाई से 31 जुलाई) के लिए जारी निर्देश के तहत निषेधाज्ञा जारी कर रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन निषेध रहेगा। सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बन्द रहेंगें। हालांकि केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से कार्य कर सकेगें। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना करेंगें। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेंट और क्लब) जिनको पहले से ही खुला रखने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं, के अलावा, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगें। शहरी व नगरीय निकाय क्षेत्रों में धार्मिक स्थल व पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बडे स्थान जहां लॉकडाउन से पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, जनता के लिए बन्द रहेंगें। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बडे सामूहिक आयोजन नहीं हो पाऐंगे।

Updated on:
03 Jul 2020 10:52 am
Published on:
03 Jul 2020 10:52 am