डूंगरपुर

Rajasthan by-election : ‘साइलेंस पीरियड’ का उल्लंघन किया तो 2 साल की होगी जेल, जानें कब से होगा यह लागू

Silence Period : राजस्थान विधानसभा उप चुनाव-2024 के तहत चौरासी विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवम्बर को वोटिंग होगी। इस दौरान ‘साइलेंस पीरियड’ लागू होगा। जिला कलक्टर ने सचेत किया कि इस ‘साइलेंस पीरियड’ का अगर उल्लंघन किया गया तो 2 साल की जेल होगी। साथ ही जुर्माना भी लगेगा। जानें कब से लागू होगा यह साइलेंस पीरियड।

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Silence Period : राजस्थान विधानसभा उप चुनाव-2024 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंकितकुमार सिंह ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान चौरासी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 नवम्बर को शाम छह बजे से मतदान समाप्ति अवधि 13 नवम्बर को शाम छह बजे तक साइलेंस पीरियड प्रभावी रहेगा।

तो होगी दो वर्ष की सजा

जिला निर्वाचन अधिकारी अंकितकुमार सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति साइलेंस पीरियड के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा न आयोजित करेगा। न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन के द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा या कोई संगीत समारोह या कोई अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर कारावास की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं ठहर सकता

जिला निर्वाचन अधिकारी अंकितकुमार सिंह ने बताया कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं ठहर सकता।

Updated on:
07 Nov 2024 12:11 pm
Published on:
07 Nov 2024 12:06 pm
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