दुर्ग

Helmet Mandatory Rule: सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती, नियम तोड़ने पर पेट्रोल नहीं, प्रशासन ने दिए निर्देश

Helmet Mandatory Rule: कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर सड़क सुरक्षा के तहत “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया।
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Feb 25, 2026
सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती (photo source- Patrika)
सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती (photo source- Patrika)

Helmet Mandatory Rule: कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” अभियान को सख्ती से लागू करने पर चर्चा की गई। इसमें पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदस्य और संचालक शामिल हुए।

Helmet Mandatory Rule: नियम के प्रति लोगों में जागरूकता

पुलिस विभाग की ओर से एएसपी सुखनंदन राठौर तथा खाद्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए और इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आमजन की सुरक्षा के लिए लिया गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों से इस नियम के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने को कहा गया।

प्रशासन ने सहयोग का दिया आश्वासन

Helmet Mandatory Rule: किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में पुलिस विभाग से समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। एएसपी सुखनंदन राठौर ने भी हेलमेट पहनना अनिवार्य बताते हुए प्रशासनिक आदेशों का पालन करने की अपील की। बैठक के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी व्यवहारिक समस्याएं और चुनौतियां प्रशासन के सामने रखीं, जिस पर प्रशासन ने सहयोग का आश्वासन दिया।

Updated on:
25 Feb 2026 01:49 pm
Published on:
25 Feb 2026 01:49 pm