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बिजली उपभोक्ताओं को सरकार को तोहफा, नया कनेक्शन लेना होगा आसान, बिल में भी मिलेगी छूट

Electricity Consumer Rights Protection Act : बिजली वितरण कंपनी के देर से बिल भेजने पर कस्टमर को देना होगा मुआवजा बिजली उपभोक्तओं की शिकायतों के निवारण के लिए बनेगा कॉल सेंटर

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Sep 26, 2020
Electricity Consumer Rights Protection Act

नई दिल्ली। बिजली कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने और उपभोक्तओं को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही एक नया बिल लाने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस दिवाली तक इसे पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम (Electricity Consumer Rights Protection Act 2020) के तहत अगर उपभोक्ताओं को बिजली का बिल (Electricity Bill)देरी से मिलता हैं तो उन्हें इस पर छूट मिलेगी। इसके अलावा अब ग्राहकों के लिए नया बिजली कनेक्शन (Electricity Connections) लेना आसान होगा। इसमें महज एक से दो हफ्ते का वक्त लगेगा। इतना ही नहीं इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं होगी।

प्रस्तावित बिल में ग्राहकों को भरोसेमंद सेवा देने, बिजली कनेक्शन सेवा को आसान बनाने, बिजली वितरण कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान करने संबंधित चीजों का प्रावधान है। बताया जाता है कि अगर बिजली वितरण कंपनी की ओर से सेवा में देरी होती है तो कस्टमर को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उनकी शिकायतों को सुलझाने के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा, जो 24X7 काम करेगा। अगर कंपनी की ओर से ग्राहक को देरी से बिजली का बिल भेजा जाता है तो ग्राहकों पर किसी तरह का जुर्माना नहीं देना लगेगा, बल्कि नए प्रावधान के तहत उन्हें बिजली बिल पर 5 फीसदी तक की छूट मिलेगी।

बिजली वितरण कंपनियों को यह जानकारी भी उपभोक्ता को देनी होगी कि बिजली कटौती कितनी बार और कितनी देर के लिए होगी। बड़े शहरों में नया कनेक्शन 7 दिन के अंदर मुहैया कराना होगा। जबकिनगर महापालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

Published on:
26 Sept 2020 02:46 pm
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