
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कारोबारियों को जीएसटी रिर्टन करना आसान बनाने के लिए नया सालाना जीएसटी रिर्टन फॉर्म अधिसूचित किया है। लेकिन जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों को 30 जून 2019 से इस नए फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।
इन बातों की देनी होगी जानकारी
इस वार्षिक रिटर्न फॉर्म में कारोबारियों को कंपनी की 2017-18 के वित्त वर्ष की बिक्री, खरीद और इनपुट (साधन) कर क्रेडिट (आईटीसी) लाभ के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि व्यापार और उद्योग संगठनों ने जीएसटी के सालाना रिटर्न फॉर्म को लेकर कई आपत्तियां जताई थीं। इन आपत्तियों के बाद ही सीबीआईसी ने नए फॉर्म अधिसूचित किए हैं।
सरकार लेकर आई नए फॉर्म
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम्स (CBIC) ने 31 दिसंबर 2018 को GSTR-9, GSTR-9A और GSTR-9C फॉर्म को अधिसूचित किए हैं। जीएसटीआर-9 सामान्य करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म है, जबकि जीएसटीआर-9ए कम्पोजिशन वाले करदाताओं के लिए है। जीएसटीआर-9 सी में आंकड़ों के मिलान का विवरण देना होगा।