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PAN से नहीं जुड़ा है Aadhaar तो जल्द निपटा लें ये काम, नहीं तो भरना पड़ेगा एक हजार का जुर्माना

Link PAN with AADHAAR: तय समय सीमा के बीच लिंकिंग प्रक्रिया पूरी न होने पर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन और आधार को जोड़ने के लिए एसएमएस समेत वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं

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Dec 12, 2020
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Link PAN with AADHAAR

नई दिल्ली। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड बेहद जरूरी है। साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थित स्पष्ट हो इसके लिए पैन कार्ड भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द पैन कार्ड (PAN card) को आधार (Aadhaar Card) से लिंक कराने को कहा है। इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। इस तय अवधि में अगर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा यानी डिएक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए अनिवार्य
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी के आधार पर विभाग टैक्सपेयर्स का रिकॉर्ड रखेंगे। सीबीडीटी के अनुसार आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए पैन से आधार को जोड़ना अनिवार्य है। मंत्रालय की ओर से भी इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी।

कैसे करें लिंकिंग
1.इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें। यहां Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।
2.ऐसा करते ही नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा भरें।
3.इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद Link Aadhar पर क्लिक करें।
4.इसके अलावा पैन सेंटर जाकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए 25 से लेकर 110 रुपए तक की फीस देनी होगी। हालांकि ये दिल्ली समेत कुछ शहरों के लिए है। बाकी जगह फ्री में लिंकिंग प्रक्रिया की सुविधा दी जा रही है।

एसएमएस से भी कर सकते हैं लिंक
1.पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से मैसेज भरकर भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
2.इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN टाइप करें। उसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर लिखें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें। अब इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
3.मैसेज टाइप करने के दौरान स्पेस का इस्तेमाल न करें। UIDPAN के बाद बिना स्पेस के अपना आधार एवं पैन नंबर लिखें।

Published on:
12 Dec 2020 11:18 am