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Income Tax Refund: ITR भरने के कई दिन बाद भी नहीं मिला टैक्स रिफंड? घर बैठे ऑनलाइन चेक करें स्टेटस और जाने वजह

Income Tax Refund Status: ITR फाइल करने के बाद रिफंड तुरंत बैंक खाते में नहीं आता। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार ई-वेरिफिकेशन के बाद आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Sep 10, 2026

Income Tax Refund Status

इनकम टैक्स रिफंड आने में 4-5 हफ्ते का समय लग जाता है। (PC: AI)

ITR Refund: ITR फाइल करने के बाद रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रिटर्न दाखिल करते ही पैसा बैंक खाते में नहीं आता। पहले इनकम टैक्स विभाग रिटर्न को प्रोसेस करता है। विभाग के मुताबिक, ITR के ई-वेरिफिकेशन के बाद आमतौर पर रिफंड खाते में आने में करीब 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। अगर इससे ज्यादा समय बीत गया है और रिफंड नहीं मिला, तो सबसे पहले आईटीआर और रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहिए। कई बार बैंक खाते की जानकारी, IFSC कोड, PAN या पुराने टैक्स बकाये की वजह से भी रिफंड अटक सकता है।

ITR फाइल करने के बाद तुरंत क्यों नहीं आता रिफंड?

रिफंड तब बनता है जब किसी व्यक्ति ने पूरे साल में जितना टैक्स चुकाया है, उसकी वास्तविक टैक्स देनदारी उससे कम निकलती है। TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए जमा की गई रकम अगर ज्यादा है, तो अतिरिक्त पैसा रिफंड के रूप में मिल सकता है। लेकिन आईटीआर फाइल करना और रिफंड मिलना दो अलग-अलग प्रक्रिया हैं। पहले रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन होना जरूरी है। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग रिटर्न को प्रोसेस करता है। रिटर्न प्रोसेस होने के बाद ही रिफंड जारी किया जाता है। इसलिए सिर्फ आईटीआर दाखिल करने के आधार पर यह मान लेना कि पैसा तुरंत बैंक खाते में आ जाएगा, सही नहीं है।

4 से 5 हफ्ते तक करना पड़ सकता है इंतजार

इनकम टैक्स विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, ITR के ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आमतौर पर करीब 4 से 5 हफ्ते में बैंक खाते में क्रेडिट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने रिटर्न फाइल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन भी पूरा कर दिया है, तो कुछ समय इंतजार करना सामान्य है। लेकिन अगर 4 से 5 हफ्ते गुजर चुके हैं और रिफंड का कोई अता-पता नहीं है, तो अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय स्टेटस चेक करना चाहिए।

रिफंड अटकने की ये हो सकती हैं बड़ी वजहें

रिफंड नहीं मिलने के पीछे सिर्फ रिटर्न प्रोसेस होने में देरी ही जिम्मेदार नहीं होती। बैंक से जुड़ी छोटी सी गलती भी पैसा रोक सकती है। इन कारणों की जांच जरूर करें:

रिफंड पाने वाला बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं।
बैंक खाते की जानकारी गलत तो दर्ज नहीं है।
IFSC कोड गलत या अमान्य तो नहीं है।
बैंक अकाउंट बंद, फ्रीज या निष्क्रिय तो नहीं है।
बैंक खाते में दर्ज नाम और PAN की जानकारी में अंतर तो नहीं है।
PAN इनऑपरेटिव तो नहीं है।
ITR, TDS या आय से जुड़ी जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है।
इनकम टैक्स विभाग ने अतिरिक्त जानकारी या वेरिफिकेशन तो नहीं मांगा है।
पुराने असेसमेंट ईयर का टैक्स बकाया होने पर रिफंड को उसके खिलाफ एडजस्ट तो नहीं कर दिया गया।

पुराने टैक्स बकाये में एडजस्ट हो सकता है रिफंड

मान लीजिए आपने आईटीआर में 50,000 रुपये का रिफंड क्लेम किया है, लेकिन पुराने किसी असेसमेंट ईयर में आपका टैक्स बकाया है। ऐसी स्थिति में विभाग आपके रिफंड की रकम को उस बकाये के खिलाफ एडजस्ट कर सकता है। ऐसे मामले में आपको पूरा रिफंड नहीं मिलेगा। ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड का स्टेटस देखने पर यह भी पता चल सकता है कि रिफंड जारी हुआ है, आंशिक रूप से एडजस्ट हुआ है, पूरी तरह एडजस्ट हुआ है या रिफंड फेल हो गया है। इसलिए रिफंड देर से मिलने पर पुराने टैक्स डिमांड या विभाग की ओर से आए किसी नोटिस को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

ITR Refund Status इस तरह करें चेक

ITR और रिफंड का स्टेटस इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से देखा जा सकता है। इसका प्रोसेस निम्न है:

स्टेप 1. इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. लॉगइन पर क्लिक करके PAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।

स्टेप 3. लॉगिन करने के बाद e-File सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4. यहां Income Tax Returns चुनें और फिर View Filed Returns पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड चेक करना है, उसे चुनें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर आपके आईटीआर की जानकारी के साथ उसका प्रोसेसिंग और रिफंड स्टेटस दिखाई देगा।

स्टेप 7. ज्यादा जानकारी के लिए View Details पर क्लिक करें। यहां रिटर्न की टाइमलाइन और उपलब्ध रिफंड से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है।

बिना लॉगिन किए भी चेक कर सकते हैं ITR स्टेटस

अगर सिर्फ रिटर्न का मौजूदा स्टेटस देखना है तो हर बार ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करना जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स विभाग प्री-लॉगिन सुविधा भी देता है। इसके लिए आमतौर पर आईटीआर का acknowledgement number और वैध मोबाइल नंबर चाहिए होता है। आईटीआर फाइल करने के बाद मिलने वाली acknowledgement में यह नंबर मौजूद रहता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए काम की है जिन्हें सिर्फ यह पता करना है कि उनका आईटीआर अभी प्रोसेस हो रहा है या उसका कोई दूसरा स्टेटस है।

रिफंड Failed दिख रहा है तो क्या करें?

अगर रिफंड स्टेटस में Refund Failed दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले विभाग की ओर से बताई गई वजह देखें। बैंक अकाउंट वैलिडेट न होना, गलत बैंक डिटेल, गलत IFSC कोड, बंद या निष्क्रिय बैंक अकाउंट और PAN-बैंक खाते की जानकारी में अंतर इसके संभावित कारण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित जानकारी को ठीक करें और जरूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट को ई-फाइलिंग पोर्टल पर दोबारा वैलिडेट करें। इसके बाद पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार रिफंड को दोबारा जारी कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

अगर रिफंड किसी पुराने टैक्स बकाये में एडजस्ट हुआ है या आईटीआर को लेकर विभाग ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है, तो नोटिस या कम्युनिकेशन में दिए गए निर्देश के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।