
नई दिल्ली। देश के किसी भी कोने में रहकर किफायती दामों में लोगों को राशन मिल सके इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत किसी भी राज्य में रहने वाले लोग एक ही कार्ड के जरिए अनाज ले सकते हैं। अगर आपका कार्ड किसी कारण रद्द कर दिया है या अस्थायी तौर पर सस्पेंड किया गया है तो टेंशन न लें। क्योंकि सरकार ने इसे दोबारा चालू कराने के लिए 30 जनवरी तक का वक्त दिया है। यह सुविधा उत्तराखंड समेत अन्य स्टेट्स में मिलेगी। तो कया है इसकी प्रक्रिया आइए जानते हैं।
आपूर्ति विभाग को देनी होगी डिटेल्स
कई राज्यों में राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्यों का आधार कार्ड आपूर्ति विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया था। जिसके चलते बहुत से लोगों के कार्ड अपने आप सस्पेंड हो गए हैं। ऐसे में अगर आप दोबारा अपने पुराने राशन कार्ड को बहाल करना चाहते हैं तो आपको परिवार में मौजूद सभी सदस्यों का आधार और एक फैमिली फोटो विभाग के पास जमा करानी होगी और फाॅर्म भरना होगा। इससे आपका राशन कार्ड दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा।
इन राज्यों में चल रहा काम
बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में राशन कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में अगर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना हो या किसी का नाम हटाना हो तो आप आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जाकर फाॅर्म और दस्तावेज सबमिट कर सकते हैं।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
राशन कार्ड को फिर से एक्टिवेट कराने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां लाॅग इन करके फाॅर्म भरें। इस दौरान आवेदक को आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का डिटेल, आवासीय और वोटर आईकार्ड आदि की फोटोकाॅपी लगानी होगी।