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Income Tax से बचने के ये हैं 5 बेहतरीन टिप्स, मिलेगी छूट

Save Income Tax : सरकारी संस्था में दान समेत दूसरे विशेष कार्यों पर सरकार की ओर से टैक्स में छूट का प्रावधान है बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लोन में भी राहत पाई जा सकती है
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Oct 07, 2020
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Save Income Tax

नई दिल्ली। हर नौकरीपेशा और बिजनेसमैन को सालाना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना होता है। सरकार इन पैसों का इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और आम लोगों को सुविधाएं देने में करती है। टैक्स के लिए हर कैटेगरी के अलग-अलग स्लैब हैं। वो आपकी इनकम (Income) पर निर्भर करता है। मगर कुछ खास चीजों में सरकार की ओर से इनकम टैक्स में छूट भी दी जाती है। आमतौर पर लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के बारे में पता है। जिसके तहत पीपीएफ (PPF) एवं सुकन्या समृद्धि (Sukanya Samridhi Yojana) समेत अन्य स्कीम्स में फायदा मिलता है, लेकिन आज हम आपको कुछ और ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनके जरिए आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं।

सेक्शन 80E
अगर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है तो आपको सेक्शन 80E के तहत राहत मिल सकती है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि लोन उच्च अध्ययन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए। आप उस साल छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं जब से लोन की किस्त कटनी शुरू हो।

सेक्शन 80G
अगर आप किसी सामाजिक काम के लिए रुपए खर्च करते हैं तो आप सेक्शन 80G के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसमें एचयूएफ या कंपनी या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान शामिल है। छूट के लिए जरूरी है कि दान ऐसी संस्था को दिया गया हो जो सरकार के पास रजिस्टर्ड हो। इससे रिकॉर्ड मेंनटेन करने में आसानी होगी। कटौती का क्लेम कुछ मामलों में 100 फीसदी तक तो कुछ में 50 फीसदी तक या किसी में बिना लिमिट वाला हो सकता है। हालांकि 2000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट पर कोई छूट नहीं मिलेगा।

सेक्शन 80DDB
अगर कोई व्यक्ति अपने माता-पिता, बच्चे, आश्रित भाई-बहनों और पत्नी के इलाज में खर्च की गई रकम की कटौती के लिए दावा करना चाहता है तो वह सेक्शन 80DDB का इस्तेमाल कर सकता है। इनमें कैंसर, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और एड्स आदि बीमारियां शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यह कटौती 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके लिए मेडिकल प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

सेक्शन 80CCD (1B)
नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ लेने वाले लोग सेक्शन 80CCD (1B) के तहत इनकम टैक्स में 50 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्शन 80C का भी क्लेम साथ में कर सकते हैं। इससे आपको रिटर्न के समय कुल मिलाकर दो लाख रुपए की छूट मिल जाएगी।

सेक्शन 80TTA
अगर आप बचत खाता में जमा रुपए से 10 हजार तक ब्याज पाते हैं तो इसमें आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसके लिए आपको सेक्शन 80TTA के तहत क्लेम करना होगा। यह छूट हिंदू अविभाजित फैमिली (HUF) के लिए है। यदि बैंक ब्याज से आय 10 हजार से अधिक है, तो उसके बाद की राशि पर टैक्स देना होगा।

Published on:
07 Oct 2020 12:27 pm