ग्वालियर

31 मार्च से पहले पूरे कर लें ये ‘2 काम’, नहीं तो लगेगी ब्याज की तगड़ी पेनल्टी

MP News: महावीर जयंती के अवकाश के बावजूद आयकर विभाग के कई दफ्तर खुले रहेंगे, ताकि करदाता अपने जरूरी कार्य निपटा सकें।

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tax and GST प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: कैलेंडर बदलने के साथ ही नया वित्तीय वर्ष भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में करदाताओं और व्यापारियों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वित्तीय वर्ष के समापन से पहले कई जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक है। जानकारी के लिए बता दें कि 31 मार्च टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के लिए आखिरी और बेहद अहम तारीख है। यदि इस तारीख तक टैक्स और जीएसटी से जुड़े लंबित कार्य पूरे नहीं किए गए, तो 1 अप्रैल से आर्थिक दंड और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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लग सकता है अतिरिक्त शुल्क

विशेषज्ञों के अनुसार कई लोग आखिरी समय तक अपने टैक्स रिटर्न, जीएसटी फाइलिंग, बकाया टैक्स भुगतान या अन्य जरूरी दस्तावेजी प्रक्रियाओं को टालते रहते हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद इन कार्यों को पूरा करने पर भारी पेनल्टी और अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। इसलिए विभाग की ओर से करदाताओं और व्यापारियों को समय रहते अपने सभी लंबित कार्य पूरे करने की सलाह दी जा रही है।

इसी को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। महावीर जयंती के अवकाश के बावजूद आयकर विभाग के कई दफ्तर खुले रहेंगे, ताकि करदाता अपने जरूरी कार्य निपटा सकें। विभाग का उद्देश्य यह है कि अंतिम समय में आने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

काम पूरे कर लेना बेहतर

अधिकारियों ने यह भी कहा है कि करदाता ऑनलाइन माध्यम से भी कई जरूरी कार्य आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय अभी ही टैक्स और जीएसटी से जुड़े सभी लंबित काम पूरे कर लेना बेहतर होगा। इससे न केवल अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सकेगा, बल्कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी बिना किसी आर्थिक दबाव के हो सकेगी।

आयकर: ये मौके फिर नहीं मिलेंगे

अपडेटेड रिटर्न: यदि वित्तीय वर्ष 2021.22 (कर निर्धारण वर्ष 2022-23) में कोई चूक की है तो इसे सुधारने का आखिरी मौका।

निर्यातकों के लिए: बिना IGST दिए एक्सपोर्ट जारी रखना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक LTU लेटर ऑफ अंरडटेकिंग फाइलिंग अनिवार्य।

कंपोजिशन स्कीम: इस स्कीम में स्विच करने की चाह रहने वाले छोटे व्यापारियों के पास फॉर्म दाखिल करने का अंतिम समय

टैक्स सेविंग का लास्ट शॉट: पुरानी टैक्स रिजीम वाले 80सी एलआइसी, पीपीएफ, 80डी मेडिक्लेम में निवेश कर कर बचाएं।

एडवांस टैक्स व टीडीएस: ब्याज रोकने बकाया एडवांस टैक्स भरें। पुराने TDS/TCS करेक्शन अपडेट करें।

ग्लोबल कमाई पर राहत फॉर्म 67

यदि आप विदेश से कमाई कर रहे हैं, दोहरे टैक्स से बचना चाहते हैं तो फॉर्म 67 के साथ विदेशी टैक्स सर्टिफिकेट जमा करें।

31 मार्च को करदाताओं को जरूरी कंप्लायंस निपटाने होते हैं। आयकर व जीएसटी संबंधी जरूरी काम इस दिन तक कर लेना चाहिए। पंकज शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट

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Published on:
30 Mar 2026 10:31 am
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