consumer forum: ग्वालियर में एक महिला को अधूरे फ्लैट में रहने के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा। लाखों के सामान खराब हुए, मानसिक पीड़ा हुई। अब उपभोक्ता फोरम ने दिया न्याय।
consumer forum: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बिल्डर की लापरवाही से फ्लैट में खराब हुए 1 लाख रुपए के सामान के लिए 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। आदेश में कहा, परिवादी को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 5000 हजार अलग से देने होंगे।
इतना ही नहीं, चरैवेति इन्फ्राटेक के नरेंद्रपाल सिंह भदौरिया को 2022 से 6 प्रतिशत व्याज के साथ 45 दिन में राशि देने के आदेश दिए। फोरम ने कहा, भले कंपनी बंद हो गई, पर कपनी मालिक का दायित्व हमेशा रहता है। बिल्डर भदौरिया ने कहा, रजिस्ट्री के वक्त परिवादी संतुष्ट थे।7 साल बाद आपत्ति की है। इसे खारिज कर दें।
चरैवेति इन्फ्राटेक ने ओहदपुर में फ्लैट बनाए। निवेदिता मुदगल ने 3 दिसंबर 2014 को 34 लाख में रजिस्ट्री कराई। बिल्डर ने मल्टी का काम पूरा नहीं किया। ऊपरी मंजिल पर छत डालकर छोड़ दी। बारिश में फ्लैट में पानी आने से 9 लाख का सामान खराब हो गया। 2022 में बिल्डर के जवाब न देने पर वे उपभोक्ता फोरम गई।