ग्वालियर

कोर्ट से मिले झटके के बाद अरबों की जमीन बचाने सिंधिया की चुनौती हुई डिफॉल्ट, जानिए क्यों मांगी 8 दिन की मोहलत

चेतकपुरी के सामने की जमीन का मामला, जिला कोर्ट ने यह कहते हुए जमीन को निजी घोषित किया है कि सिंधिया को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, पिटीशन डिफॉल्ट में जाने के बाद मांगी 8 दिन की मोहलत...

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केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व माधवी राजे सिंधिया ने चेतकपुरी के सामने स्थित अरबों की जमीन बचाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की है, लेकिन 120 रुपए का बार स्टाम्प नहीं होने से याचिका डिफॉल्ट में चली गई। इस डिफॉल्ट को खत्म करने के लिए 120 रुपए का बार स्टाम्प जमा करना है। इसे जमा करने के लिए प्रिंसिपल रजिस्ट्रार से आठ दिन की मोहलत मांगी है। बार स्टाम्प जमा होने के बाद द्वितीय अपील सुनवाई में आएगी।

ललितपुर मौजे की सर्वे क्रमांक 1211/1, 1211/2, 1211/3, की 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि (चेतकपुरी के सामने स्थित है जमीन) यशवंत राणे के मालिकाना हक की थी। इस जमीन पर उनके पिता खेती करते थे। जमीन उनके पिता के नाम दर्ज थी, लेकिन इस जमीन के खसरा के खाना नंबर 12 में माधवराव सिंधिया का नाम दर्ज कर दिया गया। सिंधिया का नाम दर्ज करने से पहले न यशवंत राणे को नोटिस दिया गया और न सूचना दी।

ज्योतिरादित्य सिंधिया व माधवी राजे ने जमीन का एक हिस्सा नारायण बिल्डर को बेच दिया। इसके बाद यशवंत राणे ने जिला कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया। कोर्ट ने यह कहते हुए जमीन यशवंत राणे के हक की मानी कि सिंधिया को जमीन बेचने का हक नहीं था, लेकिन उन्होंने जमीन बेच दी। सिंधिया इस दावे में एक पक्षीय हो गए थे। जब कोर्ट का आदेश राणे के पक्ष में आ गया, तो जिला कोर्ट के फैसले को सिंधिया व नारायण बिल्डर ने चुनौती दी है। नारायण बिल्डर की याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, जिसमें कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया है, सिंधिया की याचिका पर सुनवाई होनी है।

बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी है जमीन पर

नारायण बिल्डर ने जमीन खरीदने के बाद बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी है। इस जमीन फ्लैट तैयार कर विक्रय भी किए जा चुके हैं। साथ ही नया भवन तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मैरिज गार्डन भी चल रहा है। यह जमीन चेतकपुरी के सामने स्थित है।

Updated on:
23 Dec 2023 08:19 am
Published on:
23 Dec 2023 08:18 am
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