
(फाइल फोटो)
ग्वालियर। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले प्रत्येक दल के प्रत्याशी को खर्च का हिसाब देने के लिए अलग से बैंक एकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यह एकाउंट नामांकन के एक दिन पहले ही खुलवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जब नामांकन पत्र भरने के लिए प्रत्याशी जाएंगे तो अधिकतम पांच लोगों को साथ जाने की अनुमति मिलेगी। प्रचार के दौरान या मतदान होने तक किसी भी स्तर पर आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक वर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता से संबंधित जानकारी देते हुए दिए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नामांकन दाखिल करने, प्रपत्र और शपथ पत्र भरने सहित निर्वाचन की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक के दौरान कलेक्टर, एसपी के अलावा निगमायुक्त विनोद शर्मा, अपर जिला दंडाधिकारी संदीप केरकेट्टा, एएसपी अमन सिंह राठौर, सतेंद्र सिंह तोमर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र पांडेय, मास्टर टे्रनर एसबी ओझा सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र शर्मा, देवेश शर्मा, आनंद शर्मा, रामेश्वर भदौरिया, सतेंद्र धाकड़, सुरेंद्र पालिया, रामबाबू जाटव, श्याम यादव आदि मौजूद थे।
यह रहेगा नामांकन का समय
निर्वाचन की सूचना 2 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 9 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। १२ नवंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 14 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रतिदिन सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक यह पूरी कार्रवाई होगी।
नहीं चलेंगे पटाखे
एसपी ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि प्रचार के जुलूस या रैली में १० वाहनों के बाद कम से कम २०० मीटर का गैप जरूर रखा जाए। १० से ज्यादा वाहन एक साथ निकले तो जब्त कर लिए जाएंगे और फिर चुनाव बाद ही छोड़े जाएंगे। रोड शो के दौरान पटाखे बिल्कुल नहीं चलाए जा सकेंगे।
ये निर्देश अनिवार्य
कलेक्ट्रेट के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी को केवल तीन वाहनों की अनुमति मिलेगी।
मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक और दूसरे में मान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीय को १० प्रस्तावक अनिवार्य हैं।
प्रस्तावक को संबंधित विधानसभा का मतदाता होना अनिवार्य होगा और मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नामांकन के साथ लगानी पड़ेगी।
आरक्षित सीट के लिए प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
राजनीतिक दल का अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रपत्र 9 नवंबर को अपराह्न 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।
प्रत्याशी पर अगर कोई अपराध दर्ज है तो उसकी घोषणा तीन बार समाचार पत्रों में करना पड़ेगी।
सामान्य जाति के उम्मीदवार को 10 हजार और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को ५ हजार रुपए जमानत राशि की मूल रसीद नामांकन के साथ संलग्न करके देनी पड़ेगी।
टीवी, एफएम, सोशल मीडिया, अखबार आदि में विज्ञापन देने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी।
निजी संपत्ति पर प्रचार लिखने, झंडा या बैनर आदि लगाने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी।