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ग्वालियर में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, ऑनलाइन ऑर्डर पर भी पुलिस की नजर; बनाने वाला गिरफ्तार

ग्वालियर में दिवाली पर कार्बाइड गन के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध। पुलिस ने गोला का मंदिर क्षेत्र से गन बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन खरीदारी पर भी नजर।
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ग्वालियर

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Prashant Kumar Sharma

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Updated: 23 Oct 2026, 6:49 PM IST

Carbide Gun

Carbide Gun

ग्वालियर। दीपावली पर कार्बाइड गन से होने वाले हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कार्बाइड गन और कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण के निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री, प्रदर्शन और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, पुलिस ने कार्बाइड गन बनाने वालों और इसकी खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गोला का मंदिर क्षेत्र में कार्बाइड गन बनाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके ठिकाने से तैयार बंदूक और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है।

ऑनलाइन डिलीवरी से लेकर दुकानों तक पुलिस की निगरानी

दीपावली पर कार्बाइड गन से धमाके कर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। पुलिस बाजारों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाली खरीदारी पर भी नजर रखेगी। कार्बाइड गन का ऑनलाइन ऑर्डर और उसकी डिलीवरी करने वालों की जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, फेब्रिकेशन शॉप, हार्डवेयर दुकानों और केमिकल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों व गोदामों की औचक जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर कार्बाइड गन का प्रचार करने वालों और ई-कॉमर्स कंपनियों के स्थानीय गोदामों पर भी निगरानी रखी जाएगी।

पानी के संपर्क में आते ही बनती है ज्वलनशील गैस

कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस बनती है। यह गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है और चिंगारी मिलने पर विस्फोट कर सकती है। धमाके के दौरान गन का पाइप फटने से हाथ, आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है। पूर्व में ऐसे हादसों में बच्चों की आंखों की रोशनी तक जाने के मामले सामने आ चुके हैं।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार्बाइड गन खिलौना नहीं है। इसका निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गोला का मंदिर में कार्बाइड गन बनाने वाला गिरफ्तार

दीपावली से पहले गोला का मंदिर क्षेत्र में कार्बाइड गन बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, जडेरुआ, पिंटो पार्क निवासी छत्रपाल सिंह बघेल (40), पुत्र हरिप्रसाद, अपने घर में कार्बाइड गन बना रहा था। इसकी सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके ठिकाने पर कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान एक तैयार कार्बाइड गन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कितने समय से गन बना रहा था और इन्हें कहां बेचने की तैयारी थी।

पटाखा बाजारों में लाइसेंस और सुरक्षा की जांच

एसएसपी ने मुख्य बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पटाखा बाजारों में दुकानदारों के लाइसेंस, निर्धारित स्टॉक सीमा और अग्निशमन उपकरणों की भी जांच की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कार्बाइड गन या उसके निर्माण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस अथवा जिला प्रशासन को सूचित करें।