पड़ोसी की कार लेकर नए साल का जश्न मनाने शिवपुरी जा रहे मौसेरे भाई का सिमरिया मोड, घाटीगांव पर ट्रक से एक्सीडेंट हो गया
ग्वालियर। पड़ोसी की कार लेकर नए साल का जश्न मनाने शिवपुरी जा रहे मौसेरे भाई का सिमरिया मोड, घाटीगांव पर ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। इसमें कार के परखच्चे उड़ गए। दोनों भाइयों की स्पॉट पर मौत हो गई। कार और ट्रक हाई स्पीड में होने की वजह से दोनों के ड्राइवर वाहनों पर कंट्रोल नहीं कर सके। बताया जाता है कि दोनों नशे में धुत्त थे।
पुलिस के मुताबिक शिवपुरी निवासी अजय (20) पुत्र मोहन चंदेल रविवार को तिघरा में मौसा मातादीन जाटव के घर आया था। अजय पेशे से ड्राइवर हैं। उसने मौसेरे भाई राजू (22) पुत्र मातादीन के साथ शिवपुरी चलकर नए साल का जश्न मनाने का प्लान बनाया। दोनों ने तय किया शिवपुरी कार से चलें तो सफर में भी मस्ती रहेगी। इसलिए राजू कैंथा गांव निवासी लोकेन्द्र गुर्जर की कार मांग लाया। घाटीगांव टीआई टीमेश छारी ने बताया दोनों भाई रात को कार लेकर शिवपुरी जा रहे थे सिमरिया टेकरी के पास ट्रक यूपी 21 बीएन 6195 से टकरा गए। ट्रक और कार तेज स्पीड में थे। सामने की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। दोनों ने मौके पर दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट के बाद ट्रक चालक वाहन को छोड़कर भाग गया।
झूठ बोलकर मांगी कार
राजू से गांव के नाते भानजे का रिश्ता था, शिवपुरी जाने के लिए राजू को कार की जरूरत थी, इसलिए घर आकर उसने कार की चाबी मांगी। राजू जानता था कि उसे घरवाले कार की चाबी नहीं देंगे, इसलिए मेरी पत्नी से उसने कहा मामा कार मंगा रहे हैं। उसकी बात पर भरोसा कर पत्नी ने कार की चाबी दे दी। रात को जब मैं घर आया तो कार नहीं मिली। पत्नी से पता चला राजू झूठ बोलकर कार ले गया है।
(जैसा कि लोकेन्द्र गुर्जर निवासी कैंथा ने पत्रिका को बताया )
चेक बाउंस के मामले में छह माह की सजा
ग्वालियर। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी दीपक जैन को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को आदेश दिया है कि वह १.३५ लाख रुपए परिवादी को अदा करंे। रोहित स्टील लोहिया बाजार के प्रोपराइटर ओमप्रकाश जैन अभियुक्त अमरनाथ ट्रेडर्स के प्रोपराइटर को आयरन शीट बेची थी। चार लाख रुपए के भुगतान के लिए चार चैक एक-एक लाख रुपए के दिए थे। यह चेक बैंक से बाउंस हो गए। न्यायालय ने एक चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि प्रतिकर की राशि नियत समय पर अदा नहीं की जाती है तो अदा किए जाने के दिनांक से उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करना होगा।