हिसार

अगवा होने के बाद दो बार बिकी विवाहिता

झज्जर निवासी विवाहिता को हिसार से अगवा कर दो बार बेचा गया। बेचने के साथ ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया।
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Updated: 24 Aug 2018, 9:34 PM IST
अगवा होने के बाद दो बार बिकी विवाहिता
अगवा होने के बाद दो बार बिकी विवाहिता

हिसार। झज्जर निवासी विवाहिता को हिसार से अगवा कर दो बार बेचा गया। बेचने के साथ ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। दो माह 16 दिन बाद विवाहिता किसी तरह आरोपितों के चंगुल से भाग निकली। उसने पुलिस में शिकायत देकर राजस्थान के झुंझुनू जिले के पांच लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया है। पुलिस को दी शिकायत में झज्जर निवासी महिला ने बताया कि उसकी हिसार में शादी हुई थी और फिलहाल अपने मायके में रह रही थी। छह माह पहले उसके पास आरोपित धर्मबीर का फोन आया। दोनों के बीच धीरे-धीरे बातचीत होने लगी। कई माह पहले जब वह हिसार किसी काम से आई तो धर्मबीर उसे यहां मिल गया। यहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसे अगवा कर लिया।

विवाहिता के मुताबिक जब उसे होश आया तो वह रेवाड़ी स्टेशन पर थी। उसके बाद धर्मबीर उसको राजस्थान के झुंझुनू जिले के भलौथ गांव में ले गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। आरोपित धर्मबीर उससे कई दिन तक दुष्कर्म करता रहा। उसके बाद उसे गांव के ही रणजीत को बेच दिया। रणजीत ने भी उसे एक माह तक कमरे में बंधक बनाकर रखा और अपने दो भाइयों के साथ उससे दुष्कर्म किया। बाद में रणजीत ने उसे गांव के ही सुशील को बेच दिया। सुशील ने भी उससे एक माह तक दुष्कर्म किया।

इसी बीच परिवार के लोगों ने उसकी गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई थी। महिला ने आरोप लगाया कि सभी ने उसके अश्लील फोटो खींच लिए और उसे धमकी देकर परिवार को फोन करवाकर गुमशुदगी का मामला खत्म करवाया। महिला ने कहा कि वह किसी तरह सुशील के चंगुल से निकली और भाई को फोन किया। उसके बाद अस्पताल में भर्ती रही। अब उसने पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया है।

14 साल की नाबालिग भतीजी के साथ रेप करने वाले चाचा को उम्रकैद की सजा
कैथल। कैथल की जिला अदालत ने नाबालिग भतीजी से रेप करने के दोषी चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रेप पीडि़ता गर्भवती हो गई थी, जिसे केस दर्ज होने के तीन महीने बाद बच्चा भी पैदा हुआ। बच्चे का डीएनए आरोपी से मेल खा गया था। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया था।

केस में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हुक्म सिंह की अदालत ने रोहेड़ा माजरा निवासी जयभगवान को उम्रकैद जेल व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि राजौंद थाना के तहत आने वाले एक गांव की महिला ने 26 जुलाई 2017 को माजरा रोहेड़ा निवासी जयभगवान के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी।

महिला का आरोप था कि जयभगवान ने उसकी 14 वर्षीय बेटी से रेप किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। भतीजी से रेप करने का दोषी जयभगवान मेहनत मजदूरी करता था और दो बेटों का पिता है। पीडि़ता से जन्में बच्चे को बाल आश्रम भेज दिया गया था। दोषी करार होने के बावजूद दोषी के चेहरे पर कोई सिकन तक नजर नहीं आई।

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