होशंगाबाद

कार्रवाई….नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराने वाले डेढ़ सौ पट्टाधारियों को नोटिस जारी

पट्टाधारियों को नोटिस का जवाब देने एक सप्ताह का दिया समय, हो सकती है निरस्ती कार्रवाई

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कार्रवाई....नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराने वाले डेढ़ सौ पट्टाधारियों को नोटिस जारी,कार्रवाई....नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराने वाले डेढ़ सौ पट्टाधारियों को नोटिस जारी,कार्रवाई....नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराने वाले डेढ़ सौ पट्टाधारियों को नोटिस जारी

पिपरिया . नजूल भूमि पर पट्टा लेकर काबिज करीब डेढ़ सैकड़ा लोगों पर पट्टा निरस्ती कार्रवाई की गाज गिर सकती है। सालों से पट्टों का नवीनीकरण नही कराया गया है जो कि नजूल भूमि पट्टा शर्तों का खुला उल्लंघन है। नजूल अधिकारी ने नवीनीकरण नहीं कराने वाले चिन्हित करीब १५० लोगों को नवीनीकरण कराने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नवीनीकरण के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है इसके बाद पट्टा निरस्त कर भूमि को राजस्व मद में दर्ज करने की कार्रवाई हो सकती है।
नजूल भूमि पर पट्टा लेकर उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे पट्टाधारियों पर जल्द गाज गिर सकती है। नजूल भूमि का उपयोग करने वालों ने करीब ९ साल से पट्टों का न तो नवीनीकरण कराया न ही निर्धारित शुल्क राजस्व विभाग में जमा किया है। सैकड़ों वर्गफीट जमीन को पट्टे पर लेकर उसका उपयोग तो किया जा रहा है लेकिन पट्टे की शर्त क्र. ०८ का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। पट्टे की भूमि शहर के हृदय स्थल सहित विभिन्न मुख्य स्थानों पर उपयोग हो रही है। काफी कम सालाना शुल्क पर बेशकीमती जमीनें दशकों से पट्टे पर चल रही हैं। एक दशक से अधिक बीतने के बाद भी नवीनीकरण नहीं होने पर जवाबदेह अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की यह आश्चर्यजनक है। सैकड़ों गरीब फुटपाथ पर छोटी-मोटी दुकानें लगाने वाले वैधानिकता को लेकर हर साल अतिक्रमण मुहिम में बेदखल कर दिए जाते है लेकिन इन्हे पट्टे देने की कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि नजूल की भूमि पर पहले से पट्टाधारी काबिज है नजूल भूमि खाली बची ही नहीं है।
एक सप्ताह का समय, फिर होगी कार्रवाई
पट्टा नवीनीकरण के लिए नजूल अधिकारी ने पट्टाधारियों को एक सप्ताह का समय दिया है। १९ मार्च को सुबह ११ बजे तक नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर आगे कार्रवाई प्रस्तावित होगी। पुराना गल्ला बाजार, सीमेंट रोड सहित शहर के नजूल भूमि क्षेत्र में पट्टे की भूमि आवंटित है। इनमें से अनेक पट्टों की वैधता ३१ मार्च २०११ को समाप्त हो चुकी है। अवधि निकल जाने के बाद भी नवीनीकरण नहीं कराया गया है।
जवाब नहीं मिलने पर होंगे निरस्त
नोटिस अवधि निकलने के बाद संतोषप्रद जवाब नहीं देने, नोटिस के संबंध में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर नजूल अधिकारी पट्टा निरस्ती की कार्रवाई कर पट्टे की भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने की कार्रवाई हो सकती है।
इनका कहना है
पट्टा नवीनीकरण नहीं कराने वाले १५० लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं इसके अलावा और नोटिस भी जारी होंगे। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर पट्टे निरस्ती की कार्रवाई कर नजूल मद में भूमि को दर्ज किया जाएगा।
मदन सिंह रघुवंशी, एसडीएम, नजूल अधिकारी

Published on:
14 Mar 2020 05:47 pm
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