Driving License: आरटीओ के कतरेंगे पंख, अब निजी हाथों में रहेगा ड्राइविंग लाइसेंस का काम
Driving License: मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आरटीओ के लाइसेंस जारी करने के अधिकार पर कैंची चलाने जा रहा है। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सुविधा के बाद अब पक्के लाइसेंस के लिए आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ही ट्रायल और फोटो की प्रक्रिया होगी।
नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस के लिए आरटीओ में ली जाने वाली ट्रायल में बदलाव होगा। अब मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेना होगा।
इसके बाद सेंटर से जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर आरटीओ में ट्रायल नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अधिकारी सेंटर पर ही फोटो होने की बात कह रहे हैं। शहर में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए एजेंसी तय हो गई है। प्रदेश के कई शहरों में काम शुरू होने वाला है। छतरपुर में ट्रैक लगभग बन चुका है।
शहर में शा. ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां हैवी लाइसेंस की ट्रायल होती है। यहां आधुनिक ट्रायल ट्रैक होने के साथ ट्रेनिंग की सुविधाएं और मशीनें हैं। इसी तरह निजी बनेंगे। ये सेंटर 2.5 एकड़ में होंगे। यहां ट्रायल ट्रैक, क्लास रूम, सिम्यूलेटर व मशीनें होंगी। यहां आवेदक वाहन चलाने की ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे।
पक्के लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर काम चल रहा है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से वाहन चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद मिले सर्टिफिकेट के आधार पर लाइसेंस जारी हो जाएगा।-प्रदीप शर्मा, आरटीओ