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‘घर’ या ‘बिल्डिंग’ बनाने के लिए नया नियम लागू , नहीं माने तो होगी जेल

MP News: श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था निर्माण स्थलों पर काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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House or Building

House or Building प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: जिले में अब किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले श्रम विभाग को पूर्व सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पहले संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक को इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन महीने तक की सजा, दो हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

बनाया गया नया नियम

श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था निर्माण स्थलों पर काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से लागू की गई है। विभाग का कहना है कि कई बार निर्माण कार्य बिना पंजीयन और सुरक्षा मानकों के शुरू हो जाता है, जिससे श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाता है। इसी को देखते हुए यह नियम लागू किया गया है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय, उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा। इससे श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण में काम करने का अवसर मिलेगा और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी।

ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य

निर्माण स्थलों का पंजीयन अब श्रम सेवा पोर्टल के एप से किया जा रहा है। इसमें निर्माण स्थल का पता, श्रमिकों की संख्या और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय से भी सूचना दे सकते हैं।

…तो यहां दें सूचना

यदि कहीं बिना पंजीयन के निर्माण कार्य किया जा रहा है तो इसकी जानकारी श्रम विभाग के कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 18002338888 पर दी जा सकती है। यहां संबंधित शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उठाया गया है।