Shah Bano Case: मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिलाने वाले शाहबानो प्रकरण से जुड़ी फिल्म हक को लेकर मंगलवार को भी इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
Shah Bano Case: मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिलाने वाले शाहबानो प्रकरण से जुड़ी फिल्म हक को लेकर मंगलवार को भी इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट में आधे घंटे तक बहस चली। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हाईकोर्ट में शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने वकील तौसिफ वारसी के जरिए याचिका दायर की है। याचिका में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म हक की 7 नवंबर को रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को सुनवाई में वकील वारसी ने फिल्म के टीजर में दिखाए जा रहे डायलॉग पर आपत्ति जताई। कोर्ट में फिल्म के प्रोड्यूसर्स द्वारा कहा गया कि उनकी फिल्म शाहबानो केस की कोर्ट कार्रवाई और किताब भारत की बेटी पर आधारित है। साथ ही फिल्म के डिस्क्लेमर की जानकारी भी दी जिसमें पात्रों को काल्पनिक बताया है।
सिद्दीका के वकील ने कहा कि जिस किताब की बात कही जा रही है, उसमें कहीं भी इस तरह के डॉयलॉग का इस्तेमाल नहीं है। ये उनकी मुव्वकील की मां की निजता का उल्लंघन है और उनकी छवि को भी खराब करने का प्रयास है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।