इंदौर

‘शूर्पणखा’ वाले बयान पर बवाल : महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कैलाश विजयवर्गीय को भेजा मानहानि नोटिस, बोली- 3 दिन में मांफी मांगे वरना…

महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने नोटिस में कहा- तीन दिन में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सार्वजनिक माफी मांगकर खेद व्यक्त करें। अन्यथा आपके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

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'शूर्पणखा' वाले बयान पर बवाल : महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कैलाश विजयवर्गीय को भेजा मानहानि नोटिस, बोली- 3 दिन में मांफी मांगे वरना...

हालही में इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लड़कियों के पहनावे पर बयान देकर विवादों में घिरे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अब मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस इंदौर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा ने अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के जरिए दिया है।

आपको बता दें कि, बुधवार को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एरोड्रम रोड स्थित महावीर बाग परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि, 'मैं आज भी जब निकलता हूं, पढ़े - लिखे नौजवानों, बच्चों को झूमते हुए देखता हूं तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि पांच - सात धर दूं कि, उनका नशा उतर जाए। सच कह रहा हूं, भगवान की कसम। हनुमान जयंती पर झूठ नहीं बोलूंगा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि, अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता। बिल्कुल शूर्पणखा लगती हैं। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है। जरा अच्छा कपड़ा पहनो यार। बच्चों में आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूं।'


‘तीन दिन में मांफी मांगे’

कैलाश विजयवर्गीय के उक्त बयान पर एक तरफ जहां प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। स्कूल कॉलेज की छात्राओं समेत कांग्रेस की ओर से कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणियां की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सभी महिलाओं का अपमान मानकर, अपनी खुद की मानहानि बाबद एक नोटिस शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा ने अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के जरिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव को भेजा है।


वरना... ये कार्यवाही होगी

नोटिस में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने उल्लेख किया है कि, लगातार नशे का कारोबार राजनीतिक संरक्षण में फल फूल रहा है। वैध - अवैध पब नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस प्रशासन नतमस्तक है और महिलाओं पर आरोप लगा रहे हो। तीन दिन में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांग खेद व्यक्त करें। अन्यथा आपके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

Updated on:
10 Apr 2023 02:57 pm
Published on:
10 Apr 2023 02:52 pm
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