MP News: बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत अर्जी शिलॉन्ग कोर्ट ने की खारिज, जेल में ही रहना होगा ।
MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) जेल में ही रहेगी । मेघालय की शिलॉन्ग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोनम रघुवंशी ने बीते दिनों कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई है। इधर सोनम की जमानत अर्जी खारिज होने की पुष्टि करते हुए राजा के भाई विपिन ने बताया है कि ये तीसरी बार है जब सोनम की जमानत अर्जी खारिज हुई है।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में जेल में बंद सोनम रघुवंशी ने बीते दिनों शिलॉन्ग कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में सोनम ने बताया था कि वो शादी से खुश थी इतना ही नहीं राज के साथ भाई-बहन का रिश्ता होने की बात उसने कही थी। सोनम ने जमानत देने की मांग करते हुए याचिका में कहा था कि वो शादी से पहले भी राजा के साथ खरीददारी करने के लिए जाती थी, उसे झूठा फंसाया गया है। इस केस में उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और केस के लंबे चलने की संभावना है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।
इससे पहले 11 दिसंबर को सोनम रघुवंशी की दो सहेलियों के बयान भी हुए थे। दोनों सहेलियों ने शिलॉन्ग कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इंदौर जिला कोर्ट से ई-कोर्ट सेवा के जरिए अपने बयान दिए थे। इस दौरान उनके साथ वकील भी मौजूद थे। तब बयान दर्ज कराने वाली दोनों युवतियों के नाम दीपांशी और प्रियांशी बताए गए गए थे। दोनों सोनम के भाई गोविंद की फैक्ट्री में कंम्प्यूटर ऑपरेटर हैं। तब ये भी बताया गया था कि कोर्ट ने सबसे पहले दीपांशी से सोनम की पहचान करने के बाद उसके व्यवहार को लेकर सवाल-जवाब किए थे। इस दौरान राजा को पहचानने और उससे जुड़े सवाल भी शिलॉन्ग कोर्ट ने दीपांशी से किए थे।