जबलपुर

मैहर के शारदा देवी मन्दिर समिति में नियम विरुद्ध नियुक्ति की करो कमिश्नर से शिकायत

हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
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Jan 05, 2021
High Court of Madhya Pradesh
High Court of Madhya Pradesh

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने मैहर के शारदा देवी मंदिर समिति में नियम विरुद्ध नियुक्ति के मामले की शिकायत रीवा संभागायुक्त से करने को कहा। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए कि संभागायुक्त तीन माह के अंदर शिकायत पर विचार कर विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस मत के साथ कोर्ट ने एक जनहित याचिका का निराकरण कर दिया। सतना जिले की मैहर तहसील के ग्राम अरकंडी निवासी राजेश सिंह की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता आशीष रावत ने कोर्ट को बताया कि मैहर मंदिर का संचालन मां शारदा देवी मैनेजिंग कमेटी करती है। कलेक्टर इसके पदेन अध्यक्ष हैं। इस समिति में नियमों को दरकिनार कर 2010 में विजय कुमार गंगवानी को टैक्स एडवाइजर नियुक्त कर दिया गया। उसका वेतन बढ़ाकर 12500 रुपए कर दिया गया। कुछ अरसे बाद गंगवानी को समिति द्वारा संचालित स्कूल का डायरेक्टर भी बना दिया गया। इस पद के लिए उसे 18 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है। 2010 व 2014 में इसकी शिकायत करने पर ऑडिटर ने इस पर आपत्ति जताई। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने दोनों पदों पर नियुक्ति को एक ही मानते हुए नया आदेश पारित कर दिया। दोनों पद के लिए मिल रहे कुल वेतन को भी इस आदेश में उचित बताया गया। इसी अनियमितता के खिलाफ याचिका दायर की गई। आग्रह किया गया कि अनावेदक गंगवानी को उक्त दोनों पदों से हटाने के निर्देश दिए जाएं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने हुए कमिश्नर को याचिकाकर्ता की शिकायत पर विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

Published on:
05 Jan 2021 08:16 pm