
MLA Sanjay Pathak- Patrika.com
Sanjay Pathak - विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयानों के मामले में मप्र हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। केस में अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी। हाईकोर्ट में विधायक संजय पाठक के खिलाफ कटनी निवासी आर्म्स डीलर नाजिम खान की तरफ से याचिका दायर की गई है। इसमें कहा कि विधायक संजय पाठक ने नाजिम के स्टॉक से 14 हजार कारतूस गायब होने सहित अनेक निराधार आरोप लगाए। याचिकाकर्ता ने इसके विरोध में विधायक के खिलाफ पुलिस को शिकायत की लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की गई।
जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कटनी के आर्म्स डीलर नाजिम खान की याचिका पर सुनवाई की
हाईकोर्ट में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कटनी के आर्म्स डीलर नाजिम खान की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद मध्यप्रदेश शासन को शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई छह जुलाई को नियत की गई है।
आर्म्स डीलर नाजिम खान की याचिका में कहा गया है कि विधायक संजय पाठक ने नाजिम के स्टॉक से 14 हजार कारतूस गायब होने, अवैध हथियारों की बिक्री तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हथियार लाइसेंस बनवाने जैसे आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ता ने पुलिस और प्रशासन को शिकायतें दीं, लेकिन न एफआइआर दर्ज की गई और न कोई जांच शुरू हुई। इसी कथित निष्क्रियता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है।
नाजिम खान ने कोर्ट को बताया कि कैमोर में 28 अक्टूबर को हुए एक हत्याकांड के बाद विधायक संजय पाठक ने कहा कि कटनी का एक भाईजान है जो पहले आर्म्स डीलर था। उसकी दुकान से 14 हजार कारतूस गायब हो गए जिसकी जांच भी नहीं हुई। नाजिम खान के अनुसार विधायक ने दूसरे दिन भी अपना बयान दोहराते हुए उनका नाम भी लिया।
याचिकाकर्ता के अनुसार हथियारों की दुकान को सरेंडर करते वक्त प्रशासन ने नियमानुसार आवंटित गोलियों और हथियारों की गिनती की थी। आरोप लगने पर पुन: जांच की पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। याचिका में नाजिम खान ने कहा कि विधायक संजय पाठक ने सार्वजनिक रूप से उन पर गंभीर आरोप लगाए जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची।
Updated on:
20 Jun 2026 10:12 am
Published on:
20 Jun 2026 10:11 am
