जबलपुर

बरगी डैम हादसे पर कोर्ट का एक्शन, क्रूज चालक समेत सदस्यों पर FIR के आदेश

Court Action on Bargi Dam Accident : बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे पर जबलपुर जिला कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मजिस्ट्रेट क्रूज चालक समेत अन्य सदस्यों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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बरगी डैम हादसे क जिम्मेदारों पर FIR के आदेश (Photo Source- Patrika)

Court Action on Bargi Dam Accident :मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से गुजरने वाली नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम पर बीते गुरुवार हुए क्रूज हादसे पर अब जबलपुर कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट डी पी सूत्रकार की कोर्ट ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए उसके जिम्मेदारों पर न सिर्फ नाराजगी जताई, साथ ही, हादसे के समय क्रूज में मौजूद चालक और अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए हैं।

यही नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि, दो दिन में स्थितियों को समझकर मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। न्यायधीश सूत्रकार ने बरगी थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर 2 दिन में न्यायालय को सूचित करने और मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है।

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कोर्ट बोला- आज कार्रवाई नहीं हुई तो…

कोर्ट का कहना है कि, क्रूज चालक खुद क्रूज की गतिविधियों से परिचित होकर भी अंदर बैठे पर्यटकों को डूबते हुए छोड़कर सकुशल बच निकला। उसने किसी को भी बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जो धारा 106 भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 110 अपराधिक मानव वध करने के प्रयास को जाहिर करता है। इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जांच नहीं हुई तो भविष्य में क्रूज संचालन या नाव संचालित करने वाला कोई भी व्यक्ति अनहोनी होने पर लोगों को डूबता हुआ छोड़कर भाग निकलेगा।

जांबाज हीरोज को कोर्ट ने भी सराहा

कोर्ट ने माना कि एफआईआर दर्ज न होने और जांच न होने की सूरत में इस तरह के मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति हो सकती है। अदालत ने हादसे में डूब रहे लोगों को बचाने वालों की सराहना भी की है।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि, बीते गुरुवार 30 अप्रैल को जबलपुर से गुजरने वाली नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में क्रूज पलटने से उसमें सवार 13 लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे में क्रूज चालक पर लोगों को डूबता छोड़ खुद भाग निकलने और क्रू मेंबर्स पर लाइव जैक्ट्स न दे पाने के आरोप लगे हैं। हालांकि, नजदीक काम कर रहे मजदूरों की सतर्कता से दर्जनभर लोगों की जान भी बची, जिसकी पूरे देश ने तो सराहना की ही, अब कोर्ट ने भी उन जांबाज हीरोज की तारीफ की है।

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Published on:
06 May 2026 08:26 am
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