हाइकोर्ट का निर्देश
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने माइनिंग विभाग में कार्यरत डिप्टी डायरेक्टर को मानवता के आधार पर नई जगह पर ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का समय दे दिया। जस्टिस नन्दिता दुबे की सिंगल बेंच ने इस दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। भोपाल निवासी डिप्टी डायरेक्टर केसी उदेनिया की ओर से अधिवक्ता प्रवीण दुबे ने तर्क दिया कि कोरोना काल में एक शहर से दूसरे शहर स्थानांतरित किए जाने से याचिकाकर्ता परेशान हो गया है। उसे नई जगह पर ज्वाइनिंग के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का तबादला ग्वालियर किया गया है। वर्तमान कोरोना काल में भोपाल से ग्वालियर तक सारी गृहस्थी को शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए सावधानी के लिहाज से याचिकाकर्ता को समय दिया जाए कोर्ट ने आग्रह मंजूर कर याचिकाकर्ता को जॉइनिंग के लिए 15 दिन का समय दे दिया। जस्टिस नन्दिता दुबे की सिंगल बेंच ने इस दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी।