जबलपुर

Divorce case : कोर्ट से तलाक मिला नहीं, पति करने लगा दूसरी शादी, फिर पत्नी ने उठाया ये कदम

Divorce case उसने दावा किया कि उसकी अपील अभी लंबित है और पूर्व पति दूसरी शादी 13 दिसम्बर को करने जा रहे हैं

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Dec 13, 2024
ashoknagar shadi

Divorce case : विवाह को समाप्त करने के आदेश के बाद दूसरी शादी करने जा रहे व्यक्ति की पूर्व पत्नी इसे रुकवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई। उसने दावा किया कि उसकी अपील अभी लंबित है और पूर्व पति दूसरी शादी 13 दिसम्बर को करने जा रहे हैं, उसे रोका जाए। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में अपील का निपटारा होने तक शादी पर रोक लगा दी। मामला उमरिया जिले का है। जहां के दम्पती का विवाह समाप्त कराने का मामला कोर्ट गया था। जून 2024 में कोर्ट ने पारित आदेश में तलाक की डिक्री पारित कर अलगाव को मंजूरी दे दी।

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Divorce case : 13 दिसम्बर को शादी किए जाने का दावा, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

महिला ने पूर्व पति को मिले तलाक के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसी बीच महिला की ओर से तत्काल सुनवाई का आवेदन देकर दावा किया कि उसके पूर्व पति 13 दिसम्बर को शादी कर रहे हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की युगलपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि जब तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग कर दिया गया है, तो किसी भी पक्ष के लिए दोबारा शादी करना तब वैध है, जब अपील का कोई अधिकार नहीं है या यदि अपील का अधिकार है और अपील प्रस्तुत किए बिना अपील करने का समय समाप्त हो गया है। अंतरिम आदेश में शादी पर रोक लगाने के आदेश पारित किए।

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