जबलपुर

gun shot fire: जबलपुर में खुलेआम चली गोली, दोस्त की हत्या कर लाश फेंकी

जबलपुर में खुलेआम चली गोली, दोस्त की हत्या कर लाश फेंकी  

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Nov 06, 2020
gun shot fire

जबलपुर। पाटन थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात सरकारी अस्पताल में मृत हालत में पहुंचे बजरंगगढ़ कुंअरपुर निवासी 35 वर्षीय महेंद्र सिंह लोधी की मौत की गुत्थी पुलिस ने दो दिन के अंदर सुलझा ली। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपियों के साथ शराब पीने के दौरान महेंद्र का विवाद हुआ था। उसके साथी ने ही पिस्टल से महेंद्र के पेट में गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। हत्या और वारदात की साजिश में शामिल आरोपियों कुंअरपुर निवासी 26 वर्षीय गुल्ली उर्फ गुलाब सिंह लोधी, 24 वर्षीय देवराज सिंह लोधी और गंज तेजगढ़ निवासी 32 वर्षीय हल्काई सेन को गिरफ्तार किया गया।

शव छोडकऱ जाने वाले ही निकले आरोपी
शराब पीने के दौरान विवाद, गोली मारकर की थी हत्या

पुलिस के अनुसार तीन नवम्बर को पाटन के सरकारी अस्पताल में तीन व्यक्तिमहेंद्र सिंह लोधी को कार से लेकर आए थे। उसे घायल बताकर भर्ती करने के बाद तीनों गायब हो गए। डॉक्टर ने जांच की तो महेंद्र की मौत हो चुकी थी। एक्स-रे में मृतक के पीठ की हड्डी में गोली फंसी मिली। एएसपी शिवेश सिंह बघेल, एसडीओपी देवी सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी आसिफ इकबाल की टीम ने मामले की छानबीन शुरूकी तो अस्पताल के रेकॉर्ड से महेंद्र का शव लेकर आए वाहन का नम्बर मिल गया। एमपी 20 सीबी 4515 से हल्काई सेन और देवराज सिंह के आने का पता चला। दोनों का अस्पताल के रजिस्टर में नाम-पता मिल गया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मालाखेड़ा मार्ग पर सडक़ किनारे सूनसान जगह पर देवराज, गुल्ली और महेंद्र लोधी तीन नवम्बर को रात में शराब पी रहे थे। नशे में महेंद्र सिंह अपशब्द कहकर अभद्रता करने लगा। इस पर गुल्ली ने पिस्टल से उसे गोली मार दी। गुल्ली और देवराज लोधी पास में हल्काई सेन की चाय-पान की दुकान पर पहुंचे। वहां खड़ी गुल्ली की कार से हल्काई को बिठाकर महेंद्र के पास पहुंचे। महेन्द्र को कार से पाटन अस्पताल गए। गुल्ली ने महेंद्र की बाइक को कंटीले तार के पास छोड़ दिया।

आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने हत्या में शामिल गुल्ली, देवराज और हल्काई को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में उपयोग में लाई गई कार, मृतक का फोन, चप्पल और पिस्टल बरामद कर ली गई है। गोली मारकर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के प्रयास को लेकर तीनों आरोपियों के विरुद्ध भादंवि की धारा 302,201,34 और आम्र्स एक्ट 25, 27 का प्रकरण दर्ज किया है।

Published on:
06 Nov 2020 12:19 pm
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