जबलपुर

OBC आरक्षण में हाईकोर्ट का निर्देश, सरकारी भर्तियों में 13 प्रतिशत पद खाली रखे जाएं…

MP OBC Reservation Case : हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आक्षण से जुड़े मामले में राज्य सरकार को महत्त्वपूर्ण निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर भी 13% पद रिक्त रखे जाएं।

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Mar 21, 2025
Illegal appointments cancelled in GMC Bhopal

MP OBC Reservation Case :जबलपुर हाईकोर्ट(Jabalpur High Court) ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आक्षण से जुड़े मामले में राज्य सरकार को महत्त्वपूर्ण निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर भी 13% पद रिक्त रखे जाएं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक राज्य सरकार सभी भर्तियों के पद कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी।

कोर्ट ने अंतरिम आदेश शिक्षक भर्ती सहित अन्य लोक सेवकों की भर्ती से जुड़े मामले में पारित किया। अब सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा कि विभिन्न भर्तियों में ओबीसी(MP OBC Reservation Case) अभ्यर्थियों के होल्ड पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। गुरुवार को राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दी गई कि अंतिम फैसला आने तक सभी भर्तियों में 13 फीसदी पद होल्ड रखेंगे।

यह भी कहा...

हाईकोर्ट ने कहा-जब तक सुप्रीम कोर्ट से 27% ओबीसी आरक्षण प्रकरण में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार सभी भर्तियों के पद कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी

याचिकाकर्ता के सवाल

पन्ना के सूर्या श्रीवास समेत कई जिलों के 35 अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा, पहले कोर्ट ने वह याचिका रद्द की, जिसमें ओबीसी के 13% पद होल्ड के आदेश थे। होल्ड पदों पर नियुक्ति शुरू करनी थी। अंडरटेकिंग देने में गलती की है। अभी यह साफ नहीं किया कि किस आदेश से 13% पद होल्ड किए हैं।

Published on:
21 Mar 2025 10:03 am
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